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पूर्व नायब तहसीलदार समेत दो पर धोखाधड़ी का मुकदमा
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नायब तहसीलदार समेत दो पर धोखाधड़ी का मुकदमा
ललितपुर। झूठा नामांतरण प्रार्थना पत्र और झूठे शपथ पत्र देकर जमीन पर नाम दर्ज कराकर धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय के आदेश पर थाना कोतवाली पुलिस ने मदनपुर निवासी विक्रम सिंह और तत्कालीन नायब तहसीलदार अवधेश निगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
थाना मड़ावरा अंतर्गत ग्राम एवं हाल निवासी राजापुर, एएमयू ब्लड बैंक इलाहाबाद बैंक के पास इलाहाबाद निवासी शिवानी सिंह पुत्री स्व. महेंद्र प्रताप सिंह ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी ललितपुर स्टेशन रोड पर स्थित नान जेड ए खेबट आराजी संख्या 1746/3 रकवा 0.174 हैक्टेयर, 1750/3 रकबा है। कुल रकबा 1.258 हेक्टेयर स्थित अंदर हद नगरपालिका पर काबिज स्वामिनी है। उसके पिता महेंद्र प्रताप सिंह की मृत्यु वर्ष 2010 में हो गई थी और उसके पिता ने उसके हक में वसीयतनामा लेख किया था कि उसके व उसके भाई शिवेंद्र प्रताप के विधिक उत्तराधिकारी और बारसान हैं। आरोप लगाते हुए बताया कि विक्रम सिंह ने तत्कालीन नायब तहसीलदार अवधेश निगम के साथ सांठ-गांठ करके उपरोक्त जमीन को हड़प करने के उद्देश्य से झूठे तथ्यों पर आधारित नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विक्रम सिंह ने नायब तहसील से मिलकर उसके पिता महेंद्र सिंह की उक्त संपत्ति पर अपना नाम कागजात माल दर्ज कराने का आदेश धोखाधड़ी व षड्यंत्र से करा लिया। उक्त मामले में कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर विक्रम सिंह व तत्कालीन नायब तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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ललितपुर। झूठा नामांतरण प्रार्थना पत्र और झूठे शपथ पत्र देकर जमीन पर नाम दर्ज कराकर धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय के आदेश पर थाना कोतवाली पुलिस ने मदनपुर निवासी विक्रम सिंह और तत्कालीन नायब तहसीलदार अवधेश निगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
थाना मड़ावरा अंतर्गत ग्राम एवं हाल निवासी राजापुर, एएमयू ब्लड बैंक इलाहाबाद बैंक के पास इलाहाबाद निवासी शिवानी सिंह पुत्री स्व. महेंद्र प्रताप सिंह ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी ललितपुर स्टेशन रोड पर स्थित नान जेड ए खेबट आराजी संख्या 1746/3 रकवा 0.174 हैक्टेयर, 1750/3 रकबा है। कुल रकबा 1.258 हेक्टेयर स्थित अंदर हद नगरपालिका पर काबिज स्वामिनी है। उसके पिता महेंद्र प्रताप सिंह की मृत्यु वर्ष 2010 में हो गई थी और उसके पिता ने उसके हक में वसीयतनामा लेख किया था कि उसके व उसके भाई शिवेंद्र प्रताप के विधिक उत्तराधिकारी और बारसान हैं। आरोप लगाते हुए बताया कि विक्रम सिंह ने तत्कालीन नायब तहसीलदार अवधेश निगम के साथ सांठ-गांठ करके उपरोक्त जमीन को हड़प करने के उद्देश्य से झूठे तथ्यों पर आधारित नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विक्रम सिंह ने नायब तहसील से मिलकर उसके पिता महेंद्र सिंह की उक्त संपत्ति पर अपना नाम कागजात माल दर्ज कराने का आदेश धोखाधड़ी व षड्यंत्र से करा लिया। उक्त मामले में कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर विक्रम सिंह व तत्कालीन नायब तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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