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Lalitpur News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने किया दोष सिद्ध

Tue, 10 Sep 2024 05:19 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 10 Sep 2024 05:19 AM IST
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Court convicted the accused of kidnapping and raping a minor
ललितपुर। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नवनीत कुमार ने अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध कर दिया है। सजा के बिंदुओं पर 13 को सुनवाई होगी।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत एक मोहल्ला निवासी पीड़िता ने एक शिकायती पत्र विगत सात अप्रैल 2021 को कोतवाली पुलिस को दिया। जिसमें एक दिन पूर्व से अपनी नाबालिग पुत्री के गायब होने व बहलाफुसला कर ले जाने की शिकायत की पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। जुलाई में पुलिस ने उसकी पुत्री को शाहरुख पुत्र प्यारे शाह निवासी गांव सलेमपुर थाना सोरो जनपद कासगंज के पास बरामद किया। पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म के धाराओं में आरोपी को जेल भेजा। साक्ष्यों व अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया है। सजा के बिंदुओं पर 13 सितंबर को सुनवाई होगी।
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