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Lalitpur News: न्यायालय का आदेश पत्र फाड़ने पर वाद दर्ज

Tue, 15 Jul 2025 11:37 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Jul 2025 11:37 PM IST
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Case filed for tearing court order
ललितपुर। भरण पोषण के वाद के मामले में न्यायालय का आदेश पत्र फाड़ने पर परिवार न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी महिला पर वाद दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय ने उक्त मामले में आरोपी महिला पर वाद दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।
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मोहल्ला नेहरूनगर निवासी सुषमा सक्सेना ने प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय में पति रवि सक्सेना के खिलाफ भरण पोषण का मामला दायर किया था। करीब 12 दिन पहले कुटुंब न्यायाधीश ने इस मामले की पत्रावली में सुनवाई की तिथि वाला आदेश लगाकर रखा था। सुषमा ने उक्त आदेश पत्र पर चार-पांच बार पेन चलाकर फाड़ दिया। न्यायाधीश ने इस संबंध में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। सुषमा ने न्यायालय में जवाब दाखिल किया, लेकिन पीठासीन अधिकारी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए।
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कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा ने आदेश पत्र फाड़ने, न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने और न्यायिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में सुषमा सक्सेना के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर लिया है। इस मामले में न्यायालय ने अग्रिम कार्यवाही के लिए 16 अगस्त की तारीख नियत की है।
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