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पूर्व पालिकाध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज
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ललितपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिग्रहण की गई जमीन बेचने के मामले में पुलिस द्वारा तीन दिन पहले गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए पूर्व पालिकाध्यक्ष रमेश खटीक को बृहस्पतिवार को न्यायालय से भी राहत नहीं मिल सकी है। सीजेएम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पूर्व पालिकाध्यक्ष द्वारा दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय सहायक हेमंत राजपूत की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने सात अक्तूूबर को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी रसरानी समेत चार आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिग्रहण की गई जमीन को बेचने और खरीदने के मामले में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मामले में बीते 14 दिसंबर को कोतवाली पुलिस ने पूर्व पालिकाध्यक्ष के खिलाफ मिले साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार करते हुए सीजेएम न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था।
इस मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष ने वकील के माध्यम से सीजेएम न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई, जिस मामले में सीजेएम ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए पूर्व पालिकाध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रामनरेश राजपूत ने बताया कि न्यायालय में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में पालिकाध्यक्ष द्वारा जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है।
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय सहायक हेमंत राजपूत की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने सात अक्तूूबर को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी रसरानी समेत चार आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिग्रहण की गई जमीन को बेचने और खरीदने के मामले में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मामले में बीते 14 दिसंबर को कोतवाली पुलिस ने पूर्व पालिकाध्यक्ष के खिलाफ मिले साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार करते हुए सीजेएम न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था।
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इस मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष ने वकील के माध्यम से सीजेएम न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई, जिस मामले में सीजेएम ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए पूर्व पालिकाध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रामनरेश राजपूत ने बताया कि न्यायालय में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में पालिकाध्यक्ष द्वारा जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है।
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