फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Action will now be speeded up in 10 cases related to crime against women and girls

Lalitpur News: महिला व बालिका अपराध संबंधी 10 मुकदमों में अब तेज होगी कार्रवाई

Tue, 06 Jun 2023 12:50 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Jun 2023 12:50 AM IST
विज्ञापन
Action will now be speeded up in 10 cases related to crime against women and girls
आरोपियों को जल्द सजा दिलाने के आदेश एडीजी कानपुर ने दिए
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। महिला व बालिका संबंधी न्यायालय में चल रहे मुकदमों की पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाने के आदेश एडीजी कानपुर ने दिए। जनपद में 10 मुकदमे हैं जोकि न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं।
जनपद के विभिन्न थाना/कोतवाली में महिला व बालिका संबंधी अपराधों के मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। इनमें पुलिस ने जांच करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। इन मुकदमों के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए संबंधित थाना या कोतवाली का पैरोकार न्यायालय में मुकदमे से संबंधित कागजात और गवाहों को सूचना देकर उपस्थित करवाने में भूमिका निभाता है।
विज्ञापन

इस मामले में हाल ही में एडीजे कानपुर जोन ने जनपद पुलिस को आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने न्यायालय में विचाराधीन चल रहे मुकदमों की पैरवी बेहतर तरीके से करवाने और आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस ने न्यायालय में महिला व बालिका संबंधी चल रहे ऐसे दस मुकदमों की सूची तैयार की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन मुकदमों की पैरवी कर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए संबंधित थाना व कोतवाली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह वह केस हैं जोकि काफी समय से न्यायालय में लंबित चल रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed