फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   A fine of ten thousand rupees was imposed on the insurance company

Lalitpur News: बीमा कंपनी पर लगाया दस हजार रुपये का जुर्माना

Mon, 04 Aug 2025 12:16 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 04 Aug 2025 12:16 AM IST
विज्ञापन
A fine of ten thousand rupees was imposed on the insurance company
ललितपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की न्यायालय ने तहसील पाली के ग्राम नीमखेड़ा निवासी महिला किसान की सोयाबीन और उड़द की फसल अतिवृष्टि में नष्ट होने के बाद भी पूरा क्लेम नहीं देने पर बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। न्यायालय ने बीमा कंपनी को शेष धनराशि 13,391 रुपये सात फीसदी ब्याज के साथ किसान को अदा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन

नीमखेड़ा निवासी कुसुमरानी ने न्यायालय में दायर किए परिवाद में बताया कि उसने वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ की फसल का बीमा कराया था। अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन और उड़द की पूरी फसल नष्ट हो गई थी। जांच समिति ने सर्वे किया था, जिसमें 70 फीसदी नुकसान का उल्लेख किया गया था। आठ फरवरी 2022 को उसके खाते में फसल क्षति का 12,246 रुपये भुगतान किया गया, जो बीमा के अनुसार 13,392.20 रुपये कम था। न्यायालय ने सुनवाई की और बीमा कंपनी एचडीएफसी अरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह 45 दिन के अंदर महिला किसान को फसल क्षति की शेष धनराशि 13,391.20 रुपये परिवाद दर्ज करने के दिन से सात फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज सहित अदा करे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed