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नि अनुमति के संचालित नहीं हो सकेंगे सोशल मीडिया ग्रुप 1
Updated Sun, 26 Aug 2018 05:52 AM IST
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बिना अनुमति के संचालित नहीं हो सकेंगे सोशल मीडिया ग्रुप
ललितपुर। जिले में फर्जी पत्रकारों और पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेल करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि कई बार व्हाट्सएप ग्रुप पर भ्रामक सूचनाओं और घटनाओं को प्रसारित कर दिया जाता है। इसके कारण सामाजिक एकता और भाईचारे को खतरा उत्पन्न होता है।
डीएम मानवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक डा. ओपी सिंह ने संयुक्त रूप से निर्देश जारी करते हुए बताया कि जिले में संचालित हो रहे व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप का सूचना अधिकारी के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण न होने की स्थिति में ग्रुप एडमिन के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही बताया कि जिले का कोई भी न्यूज पोर्टल सरकार की अनुमति के बिना संचालित नहीं होगा। यदि कोई पोर्टल बिना पंजीकरण के चलाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डीएम और एसपी ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह किसी भी न्यूज पोर्टल के लिए अपनी बाइट उपलब्ध न करवाएं। यदि अधिकारी और कर्मचारी बाइट देता है तो आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को निर्देशित किया कि बिना किसी अनुमति के सदस्य को शामिल न किया जाए। इसके साथ ही ग्रुप में धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष, सामुदायिक संबंधी कोई पोस्ट व अश्लील साहित्य या फोटो न डाली जाए। इसके साथ ही अधिकारियों ने ग्रुप एडमिन को आगाह किया कि अगर किसी ग्रुप के माध्यम से कोई अफवाह फैलती है जिससे सामाजिक भाइचारे में बाधा उत्पन्न हो या सामुदायिक भावना को ठेस पहुंचती है तो ग्रुप एडमिन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके साथ ही बताया कि जिले में आए दिन शिकायतें प्राप्त होती हैं कि फर्जी पत्रकारों द्वारा आम लोगों और सरकारी कर्मचारियों को डरा धमका कर अवैध वसूली की जाती है। इसके साथ ही यदि किसी मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन आपराधिक प्रवित्ति का है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर जिला सूचना अधिकारी को सूचित किया जाए। सइके साथ ही पत्रकारों को पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए कोतवाली प्रभारी को निर्देश दिए।
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ललितपुर। जिले में फर्जी पत्रकारों और पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेल करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि कई बार व्हाट्सएप ग्रुप पर भ्रामक सूचनाओं और घटनाओं को प्रसारित कर दिया जाता है। इसके कारण सामाजिक एकता और भाईचारे को खतरा उत्पन्न होता है।
डीएम मानवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक डा. ओपी सिंह ने संयुक्त रूप से निर्देश जारी करते हुए बताया कि जिले में संचालित हो रहे व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप का सूचना अधिकारी के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण न होने की स्थिति में ग्रुप एडमिन के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही बताया कि जिले का कोई भी न्यूज पोर्टल सरकार की अनुमति के बिना संचालित नहीं होगा। यदि कोई पोर्टल बिना पंजीकरण के चलाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डीएम और एसपी ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह किसी भी न्यूज पोर्टल के लिए अपनी बाइट उपलब्ध न करवाएं। यदि अधिकारी और कर्मचारी बाइट देता है तो आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को निर्देशित किया कि बिना किसी अनुमति के सदस्य को शामिल न किया जाए। इसके साथ ही ग्रुप में धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष, सामुदायिक संबंधी कोई पोस्ट व अश्लील साहित्य या फोटो न डाली जाए। इसके साथ ही अधिकारियों ने ग्रुप एडमिन को आगाह किया कि अगर किसी ग्रुप के माध्यम से कोई अफवाह फैलती है जिससे सामाजिक भाइचारे में बाधा उत्पन्न हो या सामुदायिक भावना को ठेस पहुंचती है तो ग्रुप एडमिन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके साथ ही बताया कि जिले में आए दिन शिकायतें प्राप्त होती हैं कि फर्जी पत्रकारों द्वारा आम लोगों और सरकारी कर्मचारियों को डरा धमका कर अवैध वसूली की जाती है। इसके साथ ही यदि किसी मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन आपराधिक प्रवित्ति का है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर जिला सूचना अधिकारी को सूचित किया जाए। सइके साथ ही पत्रकारों को पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए कोतवाली प्रभारी को निर्देश दिए।
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