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पूर्व सपाजिलाध्यक्ष के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज

Thu, 20 Jul 2017 01:42 AM IST
Updated Thu, 20 Jul 2017 01:42 AM IST
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पूर्व सपाजिलाध्यक्ष के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज
पूर्व सपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ होगा मुकदमा
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ललितपुर।
भैंसें खरीदकर पूरी धनराशि नहीं देने और बकाया राशि मांगने पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने के प्रयास के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने पूर्व सपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव समेत दो अज्ञात पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

अधिवक्ता आनंद चतुर्वेदी ने बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत मुहल्ला कसाई मंडी निवासी असलम कुरैशी पुत्र मकसूद कुरैशी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिए प्रार्थना में बताया कि वह हरियाणा और राजस्थान से दुुधारू भैंसें लाकर ललितपुर में बेचता था। 25 अक्तूबर 2016 को राजस्थान से चार दुधारू भैंसें राजस्थान के जिला सरपूलगढ़ अंतर्गत ग्राम सिरसा निवासी सूरज सिंह, गोविंद सिंह और प्रीतम सिंह से एक भैंस 72 हजार रुपये, दो भैंसें एक लाख 50 हजार और एक भैंस 70 हजार 500 रुपये में खरीदकर लाया था। शहर के राजपूत कॉलोनी निवासी महेंद्र सिंह यादव ने उक्त चारों भैंसें 85 हजार रुपये प्रति भैंस के हिसाब से कुल तीन लाख 40 हजार रुपये में उससे डेयरी फार्म के लिए क्रय की थीं। महेंद्र यादव ने भैंसें खरीदने पर एक लाख रुपये नगद अवेशउल्ला कुरैशी और अशफाक कुरैशी के सामने दिए दिए थे। जबकि, बाकी रुपये देने के लिए एक माह का समय मांगा था। असलम तभी से लगातार बाकी धनराशि दो लाख 40 हजार रुपये की मांग करता चला आ रहा है। लेकिन, उक्त महेंद्र द्वारा लगातार आज कल करते हुए टालामटोली की जा रही है और उक्त धनराशि अदा नहीं की गई है। 21 अप्रैल 2017 को जब वह वर्णी कॉलेज की ओर से शाम करीब छह बजे जा रहा था कि तभी उक्त महेंद्र अपनी सफेद कलर की सफारी गाड़ी एमपी (34/5656) से जान से मारने की नीयत से पीड़ित असलम कुरैशी के ऊपर चढ़ा दी, जिससे वह अपनी मोटरसाइकिल से गिर गया। उसी समय पीछे से आ रहे उवेशउल्ला और अस्फाक ने असलम को उठाया और महेंद्र को समझाया। तब महेंद्र अपने दो अज्ञात व्यक्ति के साथ उतरकर आया और उसके साथ गालीगलौज करने लगा। साथ ही कहा कि उसने उनका पैसा हड़प लिया है। अब की बार पैसे की बात की तो गाड़ी चढ़ाकर जान से मार देने की धमकी दी। पीड़ित ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उक्त महेंद्र पूर्व समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष रह चुका है। वह कोई भी दुुघर्टना कर सकता है। इस मामले में उसने थाना कोतवाली और पुलिस अधीक्षक को भी मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने प्रार्थना पत्र लिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित असलम के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद प्रकाश सिंह की अदालत ने पूर्व सपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत विवेचना के आदेश दिए हैं।
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