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बिना अनापति लिए ही ऊर्जीकृत कर दी अंडरग्राउंड केबलिंग

Tue, 17 Jul 2018 02:08 AM IST
Updated Tue, 17 Jul 2018 02:08 AM IST
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बिना अनापति लिए ही ऊर्जीकृत कर दी अंडरग्राउंड केबलिंग
बिना अनापत्ति लिए ही चालू कर दी अंडरग्राउंड लाइन की बिजली
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आम लोगों की जान को आफत बन सकती है विद्युत विभाग की लापरवाही
भूमिगत केबिल के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय की अनुमति जरूरी
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। शहरवासियों की जान से खिलवाड़ करते हुए बिजली विभाग ने अंडरग्राउंड केबिल को बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के ही चालू कर दिया है। गौरतलब हो कि शहर में अंडरग्राउंड तार बिछाने का काम किया जा रहा है। किसी भी नई विद्युत लाइन में बिजली की सप्लाई शुरू करने से पूर्व विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति लेना अनिवार्य है।
विद्युत लाइन हानियों व लाइनलॉस कम करने और विद्युत चोरी को रोकने के उद्देश्य से शहर के फीडर नंबर एक, तीन, चार, पांच, गोविंदनगर, पिसनारी के अंतर्गत मुख्य सड़कों व गलियों में हाइटेंशन व एलटी लाइन की अंडरग्राउंड करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और विद्युत सप्लाई शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फीडर नंबर तीन, चार व पांच के अंतर्गत मुहल्ला आजादपुरा प्रथम व तृतीय, लेड़ियापुरा, चौकाबाग, गोविंदनगर और चांदमारी मेें एलटीलाइन की भूमिगत विद्युत केबिल से सप्लाई शुरू कर दी गई है। वहीं, फीडर नंबर एक के अंतर्गत इलाइट से पिसनारी क्षेत्र और वर्णी चौराहा से गोविंद सागर बांध रोड की 11 हजार केवी लाइन की भूमिगत केबल को भी ऊर्जीकृत कर एलटी लाइन के माध्यम से घरों को रोशन करना भी शुरू कर दिया गया है। वहीं, कोई भी भूमिगत या खुले में बिछाई हाइटेंशन लाइन पहली बार ऊर्जीकृत करने से पूर्व विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है। सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति लिए बिना कोई भी नई विद्युत लाइन को ऊर्जीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी लाइन से सप्लाई चालू करने के मामले में आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने का मामला सामने आ रहा है।
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क्यों जरूरी होता है सुरक्षा निदेशालय की एनओसी
विद्युत विभाग की नई लाइन बिछने के बाद इसको चालू करने से पहले विद्युत सुरक्षा निदेशालय का अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्यक होता है। इस प्रमाणपत्र के माध्यम से निर्धारित होता है कि बिछाई गई लाइन आम लोगों के लिए हानिकारक नहीं होगी और सुरक्षित है। इसके साथ ही बिजली विभाग तब तक बिजली की सप्लाई नहीं कर सकता जब तक कि अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो जाता है।
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सड़कों पर कई जगह मानक अनुरूप नहीं बिछाई केबिलें
शहर में बिछाई जा रही भूमिगत केबल कई जगह मानक अनुरूप नहीं बिछाई गई हैं। लेड़ियापुरा मुहल्ला क्षेत्र की सड़कों पर अंडरग्राउंड एलटी लाइन और हाइटेंशन क्षमता की केबिलें सड़कों पर कई जगह उभरी हुई भी दिख रही है। इससे बारिश के दिनों में फाल्ट में इस तरह केबल सड़कों पर निकलने के कारण राहगीरों को करंट का खतरा भी बना रहेगा और ऐसे में कोई भी गंभीर हादसा घटित हो सकता है। मुहल्ला करीम नगर में एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स व सिस्टम में एलटी भूमिगत केेबिल खुली होने पर और उसके संपर्क में आने पर एक गाय की मृत्यु भी हो चुकी है।


बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के केबिल चार्जिंग पर लगाई रोक
सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना शहर में कई जगह भूमिगत केबलों को चार्जिंग किए जाने के संबंध में जानकारी होने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके लिए अवर अभियंताओं को बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के भूमिगत केबल चार्ज नहीं कराने के लिए चेतावनी भी दी है।
डीआर विमलेश, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम।
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