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Lakhimpur Kheri News: तिकुनिया हिंसा कांड में गवाह यासीन के बदले सुर, पक्षद्रोही घोषित
Thu, 17 Sep 2026 11:50 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:50 PM IST
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य केस मामले में बृहस्पतिवार को जिला जज शिवकुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मोहम्मद यासीन को गवाह के रूप में पेश किया गया। गवाही के दौरान यासीन एसआईटी को दिए अपने पूर्व बयानों से किनारा करते नजर आए। इस पर अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया।
एसआईटी को दिए बयान में मोहम्मद यासीन ने कहा था कि तीन अक्तूबर 2021 को तिकुनिया हिंसा की घटना वाले दिन घटनास्थल से कुछ दूरी पर आगे आरोपी अंकित दास और लतीफ उसकी गाड़ी में बैठे थे। यासीन के अनुसार, उसने दोनों को सिंगाही थाने तक छोड़ा था। बयान में यह भी कहा गया था कि दोनों चेहरे से परेशान लग रहे थे। बृहस्पतिवार को अदालत में गवाही के दौरान यासीन इन बयानों से अलग नजर आए।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव और एचसीपी अखिलेश सिंह को गवाहों की सूची से हटाने की अर्जी भी अदालत में पेश की। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है। तिकुनिया हिंसा कांड के क्रॉस केस में भी बृहस्पतिवार को अंतिम बहस के लिए सुनवाई होनी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। अदालत ने इस मामले में भी अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय कर दी।
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चरस तस्करी मामले में दोषी को एक साल चार माह का कारावास
लखीमपुर खीरी। वर्ष में 2015 के चरस तस्करी मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनोज कुमार सिंह ने दोषी मुंशीलाल निवासी ग्राम उजारगूम थाना फरधान को एक वर्ष चार माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2015 में फरधान थाने में दर्ज हुआ था। मुंशीलाल के कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। संवाद
गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल से अधिक की कैद और पांच हजार का जुर्माना
लखीमपुर खीरी। वर्ष 2014 में फूलबेहड़ थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराधों को अंजाम देकर भय व्याप्त करने के मामले में अभियुक्त शत्रोहन निवासी बगस्ती थाना रामपुर मथुरा जिला सीतापुर को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अभिषेक श्रीवास्तव ने शत्रोहन को दो वर्ष, एक माह और 29 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उस पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला फूलबेहड़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियुक्त शत्रोहन के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियुक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। संवाद
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एसआईटी को दिए बयान में मोहम्मद यासीन ने कहा था कि तीन अक्तूबर 2021 को तिकुनिया हिंसा की घटना वाले दिन घटनास्थल से कुछ दूरी पर आगे आरोपी अंकित दास और लतीफ उसकी गाड़ी में बैठे थे। यासीन के अनुसार, उसने दोनों को सिंगाही थाने तक छोड़ा था। बयान में यह भी कहा गया था कि दोनों चेहरे से परेशान लग रहे थे। बृहस्पतिवार को अदालत में गवाही के दौरान यासीन इन बयानों से अलग नजर आए।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव और एचसीपी अखिलेश सिंह को गवाहों की सूची से हटाने की अर्जी भी अदालत में पेश की। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है। तिकुनिया हिंसा कांड के क्रॉस केस में भी बृहस्पतिवार को अंतिम बहस के लिए सुनवाई होनी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। अदालत ने इस मामले में भी अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय कर दी।
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चरस तस्करी मामले में दोषी को एक साल चार माह का कारावास
लखीमपुर खीरी। वर्ष में 2015 के चरस तस्करी मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनोज कुमार सिंह ने दोषी मुंशीलाल निवासी ग्राम उजारगूम थाना फरधान को एक वर्ष चार माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2015 में फरधान थाने में दर्ज हुआ था। मुंशीलाल के कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। संवाद
गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल से अधिक की कैद और पांच हजार का जुर्माना
लखीमपुर खीरी। वर्ष 2014 में फूलबेहड़ थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराधों को अंजाम देकर भय व्याप्त करने के मामले में अभियुक्त शत्रोहन निवासी बगस्ती थाना रामपुर मथुरा जिला सीतापुर को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अभिषेक श्रीवास्तव ने शत्रोहन को दो वर्ष, एक माह और 29 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उस पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला फूलबेहड़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियुक्त शत्रोहन के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियुक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। संवाद