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Lakhimpur Kheri News: दो दोषियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत पांच वर्ष की कैद
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लखीमपुर खीरी। अपराध के सहारे समाज में दहशत फैलाने और अकूत संपत्ति बनाने के मामले में एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने दो दोषियों को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि तिकुनिया थाना क्षेत्र में सरेआम हत्या लूटपाट और मारपीट की घटनाओं को अंजाम देने वाले आपराधिक गिरोह के बदमाशों के खिलाफ तिकुनिया पुलिस ने 2018 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जिसमें बनवीरपुर गांव निवासी सरगना जाकिर अली, ग्राम दाराबोझी निवासी करन राना सहित मझरा पूरब के बद्री प्रसाद यादव को नामजद किया गया था।
इस मामले में राघवेंद्र सिंह ने बताया कि 21 अक्तूबर 2017 की रात नौ बजे उनके पिता को इन्हीं लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब इस केस की पैरवी शुरू की तो पैरवी करने वालों को आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। बदमाशों के रिश्तेदारों ने मारपीट भी की थी। हत्या के मामले में 16 नवंबर 2023 को तीन हत्यारों को एडीजे सुनील वर्मा ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन गैंगस्टर मामले की सुनवाई चल रही थी। शनिवार को एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने तीनों को गैंगस्टर मामले में पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि तिकुनिया थाना क्षेत्र में सरेआम हत्या लूटपाट और मारपीट की घटनाओं को अंजाम देने वाले आपराधिक गिरोह के बदमाशों के खिलाफ तिकुनिया पुलिस ने 2018 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जिसमें बनवीरपुर गांव निवासी सरगना जाकिर अली, ग्राम दाराबोझी निवासी करन राना सहित मझरा पूरब के बद्री प्रसाद यादव को नामजद किया गया था।
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इस मामले में राघवेंद्र सिंह ने बताया कि 21 अक्तूबर 2017 की रात नौ बजे उनके पिता को इन्हीं लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब इस केस की पैरवी शुरू की तो पैरवी करने वालों को आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। बदमाशों के रिश्तेदारों ने मारपीट भी की थी। हत्या के मामले में 16 नवंबर 2023 को तीन हत्यारों को एडीजे सुनील वर्मा ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन गैंगस्टर मामले की सुनवाई चल रही थी। शनिवार को एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने तीनों को गैंगस्टर मामले में पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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