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Lakhimpur Kheri News: दो सगे भाइयों को चार साल की कैद
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- नवविवाहिता के साथ छेड़खानी और किया था जानलेवा हमला
लखीमपुर खीरी। नवविवाहिता के साथ छेड़खानी करने और विरोध करने पर जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे सुनील वर्मा ने आरोपी दो सगे भाइयों को चार साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 9000-9000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी शिव गोविंद राठौड़ ने बताया 22 जून 2010 को मैगलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मुरादपुर रहने वाले सोनू और सुधीर नाई ने रात 11:00 बजे एक नवविवाहिता को दबोच लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती की। विरोध करने पर गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। हालांकि पीड़िता ने दोनों भाइयों पर बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। मेडिकल रिपोर्ट में भी रक्तस्राव और गर्भपात की पुष्टि हुई थी, लेकिन मैगलगंज पुलिस ने इसे छेड़खानी और जानलेवा हमले का ही मामला बताया था।
अदालती सुनवाई के दौरान मुन्ना राठौर, मीना देवी, डॉ. मीनाक्षी चौधरी, डॉ. दिनेश कुमार, मुन्नी देवी, रविकांत तिवारी दरोगा संजय कुमार और कल्लू राम की गवाही दर्ज कराई गई। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे सुनील वर्मा ने दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कैद की सजा सुनाई है अलग-अलग धाराओं में प्रत्येक पर 9000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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लखीमपुर खीरी। नवविवाहिता के साथ छेड़खानी करने और विरोध करने पर जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे सुनील वर्मा ने आरोपी दो सगे भाइयों को चार साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 9000-9000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी शिव गोविंद राठौड़ ने बताया 22 जून 2010 को मैगलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मुरादपुर रहने वाले सोनू और सुधीर नाई ने रात 11:00 बजे एक नवविवाहिता को दबोच लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती की। विरोध करने पर गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। हालांकि पीड़िता ने दोनों भाइयों पर बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। मेडिकल रिपोर्ट में भी रक्तस्राव और गर्भपात की पुष्टि हुई थी, लेकिन मैगलगंज पुलिस ने इसे छेड़खानी और जानलेवा हमले का ही मामला बताया था।
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अदालती सुनवाई के दौरान मुन्ना राठौर, मीना देवी, डॉ. मीनाक्षी चौधरी, डॉ. दिनेश कुमार, मुन्नी देवी, रविकांत तिवारी दरोगा संजय कुमार और कल्लू राम की गवाही दर्ज कराई गई। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे सुनील वर्मा ने दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कैद की सजा सुनाई है अलग-अलग धाराओं में प्रत्येक पर 9000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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