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तिकुनियां कांड : तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई 18 नवंबर को

Thu, 11 Nov 2021 12:05 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 11 Nov 2021 12:05 AM IST
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Tikuniya case: Hearing on bail application of three accused on November 18
प्रतीकात्मक
एक गवाह ने पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान
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लखीमपुर खीरी। तिकुनियां कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर जहां सुनवाई 15 नवंबर को तय है, वहीं तीन और अभियुक्तों, धर्मेंद्र बंजारा, रिंकू राणा और उल्लास उर्फ मोहित त्रिवेदी, की जमानत अर्जी पर अब सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
बुधवार को तीन और हत्या अभियुक्तों की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला जज मुकेश मिश्र ने सुनवाई के लिए 18 नवंबर मुकर्रर की है। धर्मेंद्र बंजारा, रिंकू राणा और उल्लास उर्फ मोहित त्रिवेदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम आशीष मिश्रा अलग से जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे दर्ज कराते हुए जिला जज मुकेश मिश्र ने जमानत की सुनवाई के लिए 18 नवंबर मुकर्रर की है। डीजीसी क्रिमिनल अरविंद त्रिपाठी को निर्देशित किया है की तय तिथि को समस्त प्रपत्र सहित जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखें। अब तक जांच टीम ने 219 नंबर एफआईआर में आशीष मिश्र समेत 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की है।
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उधर, बुधवार को एक और गवाह ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। गवाह अंग्रेज सिंह से पुलिस ने घटना वाले दिन हुए कांड के बारे में पूछताछ की। करीब दो घंटे तक पुलिस ने कई सवाल पूछे, जिनमें कुछ सवालों के जवाब नहीं दे सका। विवेचक विद्याराम दिवाकर ने बताया कि बुुधवार को एक गवाह के बयान दर्ज किया गया।
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जांच टीम बोली, बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं मिली, मिलते ही कोर्ट में करेंगे पेश
लखीमपुर खीरी। तिकुनियां कांड में आरोपियों से बरामद असलहों की बैलेस्टिक रिपोर्ट पर बोलने से दूसरे दिन भी जांच टीम बचती रही। विवेचक विद्याराम दिवाकर ने बताया कि रिपोर्ट आई है पर उन्हें नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलते ही वह उसे सीधे कोर्ट में पेश करेंगे। यहां बता दें कि आशीष मिश्र की जमानत पर सुनवाई 15 नवंबर को होनी है। संवाद
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