फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Tikunia Violence: Bail application rejected even in cross case

तिकुनिया हिंसा: क्रास केस में भी जमानत अर्जी खारिज

Thu, 10 Feb 2022 12:07 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Feb 2022 12:07 AM IST
विज्ञापन
Tikunia Violence: Bail application rejected even in cross case
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में आरोपी विचित्र सिंह, गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह की ओर से जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने देर शाम अपना फैसला सुनाते हुए प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने तीनों जमानत का विरोध करते हुए बताया था कि क्रॉस केस में दी गई जमानत अर्जी में सही तथ्य नहीं दिए हैं। कानून हाथ में लेकर तीन आरोपियों को मौत के घाट उतारने के मामले मे कोई राहत नहीं दी जा सकती। एसआईटी की ओर से हर बिंदु पर सघन जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई है।
विज्ञापन

वहीं संयुक्त मोर्चा की ओर से आरोपियों के अधिवक्ता हरजीत सिंह, सुरेंद्र कुमार और यदुवेंद्र वर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्रों पर बहस करते हुए बताया कि गलत ढंग से बिना किसी सबूत के उन्हें आरोपी बनाया गया है। आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं अदालत ने आरोपियों की मौके पर घटनास्थल की मौजूदगी को साबित पाते हुए तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed