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तिकुनिया हिंसा: क्रास केस में भी जमानत अर्जी खारिज
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में आरोपी विचित्र सिंह, गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह की ओर से जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने देर शाम अपना फैसला सुनाते हुए प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने तीनों जमानत का विरोध करते हुए बताया था कि क्रॉस केस में दी गई जमानत अर्जी में सही तथ्य नहीं दिए हैं। कानून हाथ में लेकर तीन आरोपियों को मौत के घाट उतारने के मामले मे कोई राहत नहीं दी जा सकती। एसआईटी की ओर से हर बिंदु पर सघन जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई है।
वहीं संयुक्त मोर्चा की ओर से आरोपियों के अधिवक्ता हरजीत सिंह, सुरेंद्र कुमार और यदुवेंद्र वर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्रों पर बहस करते हुए बताया कि गलत ढंग से बिना किसी सबूत के उन्हें आरोपी बनाया गया है। आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं अदालत ने आरोपियों की मौके पर घटनास्थल की मौजूदगी को साबित पाते हुए तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद
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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने तीनों जमानत का विरोध करते हुए बताया था कि क्रॉस केस में दी गई जमानत अर्जी में सही तथ्य नहीं दिए हैं। कानून हाथ में लेकर तीन आरोपियों को मौत के घाट उतारने के मामले मे कोई राहत नहीं दी जा सकती। एसआईटी की ओर से हर बिंदु पर सघन जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई है।
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वहीं संयुक्त मोर्चा की ओर से आरोपियों के अधिवक्ता हरजीत सिंह, सुरेंद्र कुमार और यदुवेंद्र वर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्रों पर बहस करते हुए बताया कि गलत ढंग से बिना किसी सबूत के उन्हें आरोपी बनाया गया है। आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं अदालत ने आरोपियों की मौके पर घटनास्थल की मौजूदगी को साबित पाते हुए तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद
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