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तिकुनिया कांडः अंकित दास सहित पांच ने दाखिल की जमानत अर्जी, सुनवाई 20 दिसंबर को

Fri, 10 Dec 2021 02:05 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 10 Dec 2021 02:05 AM IST
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Tikunia case: Five including Ankit Das filed bail application, hearing on December 20
प्रतीकात्मक
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया कांड में अंकित दास सहित पांच आरोपियों की जमानत अर्जी पर जिला जज ने सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि तय की है।
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वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड़ और हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी, शेखर भारती और नंदन सिंह बिष्ट की ओर से जमानत अर्जी पेश की। आठ पेज की जमानत अर्जी में अभियोजन की ओर से की जा रही दावेदारी पर सवाल उठाया गया। साथ ही पूरी जांच को बेबुनियाद बताते हुए जमानत देने की मांग की। बचाव पक्ष की ओर से पूरे मामले को राजनीतिक स्टंट बताते हुए खुद को निर्दोष बताया। जिला जज ने सुनवाई के लिये 20 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है।
बुधवार को ही तैयार हो गई थी अर्जी
पांचों आरोपियों की ओर से एक ही तरह की अर्जी दाखिल की गई है, जिनमें सभी आरोपियों की ओर से प्रांशु अग्रवाल और वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड़ ने अभियोजन कथानक को कटघरे में खड़ा किया। भले ही बृहस्पतिवार को जिला अधिवक्ता संघ की ओर से न्यायिक कार्यो से विरत रहने का निर्णय लिया गया था लेकिन जमानती अर्जी के साथ शपथ पत्र बुधवार को ही दाखिल करा लिये गए थे। इसी वजह से बृहस्पतिवार को शपथपत्र के साथ जमानती अर्जी दाखिल हो गई।
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डीजीसी ने मंगाई रिपोर्ट
पूरे मामले में अभियोजन की बागडोर देख रहे डीजीसी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि जमानत आवेदनों की प्रति उन्हें बृहस्पतिवार को मिली है, तत्काल ही सभी आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री खंगालने के लिए थाना पुलिस और एसआईटी को निर्देशित किया गया है।
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सभासद सुमित की जमानत अर्जी पर सुनवाई 15 को
तिकुनिया कांड मामले में जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत से अब तक छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है, जिनमें आशीष मिश्र मोनू, लवकुश राणा, धर्मेंद्र बंजारा, आशीष पांडे, मोहित त्रिवेदी सहित छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है। उधर, सभासद सुमित जायसवाल की जमानत अर्जी सुनवाई के लिए 15 दिसंबर को लगी है।
अंकित दास की बहन ने दाखिल किया हलफनामा
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया कांड में अंकित दास की ओर से उनकी बहन प्रिया दास अग्रवाल ने मोर्चा संभाला है। जमानत अर्जी के साथ अपना हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि अंकित दास पूरी तरह निर्दोष है, जिन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। साथ ही अपने हलफनामा में प्रिया दास ने अभियोजन कथानक पर सवालिया निशान उठाए हैं। संवाद
हाईकोर्ट में आशीष मिश्र मोनू की जमानत पर सुनवाई आज
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया कांड के मामले में किसानों की ओर से दर्ज एफआईआर में नामजद आरोपी आशीष मिश्र मोनू की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई लगी हुई है। जस्टिस करुणेश सिंह पवार की अदालत में यह जमानत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है।
हालांकि वादी पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराने वाले जगजीत सिंह ने अपना काउंटर एफिडेविट तैयार कराया था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी इस मसले पर अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं मिली है कि सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है या नहीं। इसका खुलासा शुक्रवार को कोर्ट नंबर 29 में होगा। जमानत अर्जी पर सुनवाई का फैसला काफी हद तक काउंटर एफिडेविट के दाखिल होने पर निर्भर रहेगा।

आशीष की जमानत अर्जी पर पहली सुनवाई के लिए कोर्ट नंबर 29 के सीरियल नंबर 29 पर जगह मिली थी तो इस बार आशीष मिश्र मोनू की जमानत अर्जी डेली कॉज लिस्ट में सीरियल नंबर 22 पर सुनवाई के लिए लगाई गई है, जिसमें आशीष मिश्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बीएम सहाय पीआर त्रिपाठी और सलिल श्रीवास्तव खड़े हो रहे हैं तो गवर्नमेंट काउंसिल के साथ ही वादी जगजीत सिंह की ओर से शशांक सिंह का नाम लिस्ट में छापा गया है। संवाद
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