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Lakhimpur Kheri News: मारपीट के मामले में तीन काे पांच-पांच साल कैद की सजा

Thu, 28 Aug 2025 11:35 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 28 Aug 2025 11:35 PM IST
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Three sentenced to five years imprisonment in assault case
लखीमपुर खीरी। कोतवाली धौरहरा क्षेत्र में 18 साल पहले हुई मारपीट की घटना के तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने पर कोर्ट ने उन्हें बृहस्पतिवार को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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घटना थाना धौरहरा क्षेत्र के ग्राम कंधरापुर मजरा गुदरिहा की है। वर्ष 2007 में 10 अप्रैल को यहां के निवासी बलराम सिंह को गांव के ही भीम सिंह, चौड़ा सिंह व भैरो सिंह रंजिश के चलते लाठी डंडों से जमकर मारा-पीटा था और गाली गलौज करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित ने घटना की एफआईआर थाना धौरहरा पर दर्ज कराई थी। मुकदमा एडीजे प्रथम शैलोज चंद्रा की अदालत में परीक्षण किया गया।
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अभियोजन पक्ष ने वादी और विवेचक समेत कई गवाह मुकदमे के समर्थन में पेश किए। इसमें दोष सिद्ध हो जाने पर कोर्ट ने बृहस्पतिवार को तीनों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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