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मृतक आश्रित के खाते में जाएंगे तीस हजार रुपये
लखीमपुर-खीरी।
Updated Wed, 03 Feb 2016 07:01 PM IST
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जिला समाज कल्याण अधिकारी ओपी सिंह ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता की शर्तें बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपया तथा शहरी क्षेत्र में 46460 रुपया वार्षिक आय हो। इसके लिए मृत्यु तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदक द्वारा आवेदन आनलाइन कर सात दिन के अंदर मूल प्रति जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, पहचानपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, आय प्रमाणपत्र, सीबीएस बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने आनलाइन आवेदन भरने की प्रकिया को विस्तार पूर्वक बताया।
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