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Lakhimpur Kheri News: हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब की भूमि खाली कराई
Mon, 06 Jul 2026 11:34 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Mon, 06 Jul 2026 11:34 PM IST
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तालाब के लिए आरक्षित भूमि पर निर्मित यात्री प्रतीक्षालय को ध्वस्त करती जेसीबी। स्रोत: तहसील
- फोटो : पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतक श्यामपाल के परिजन। संवाद
निघासन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में सोमवार को तहसील प्रशासन ने तालाब की भूमि पर बने अवैध निर्माण हटाया। इस दौरान यात्री प्रतीक्षालय ध्वस्त करा दिया गया। अटल पार्क का तिरंगा पोल भी उखाड़ दिया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रूपेश कुमार पंचोली व दो अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले की सुनवाई के दौरान तालाब की भूमि से सभी अतिक्रमण हटाकर उसे राजस्व अभिलेखों के अनुसार मूल स्वरूप में बहाल करने के निर्देश दिए थे। न्यायालय ने कहा था कि तालाब की भूमि पर नगर पंचायत या किसी अन्य संस्था की ओर से कराए गए निर्माण भी नियमानुसार हटाए जाएंगे।
इसी आदेश के अनुपालन में एसडीएम राजीव निगम, प्रभारी तहसीलदार हर्ष निशांत और नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार की मौजूदगी में नगर पंचायत ने श्रेणी-छह के लिए आरक्षित तालाब की भूमि पर बने यात्री प्रतीक्षालय, अटल पार्क का तिरंगा पोल और अन्य निर्माण हटाए।
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एसडीएम राजीव निगम ने बताया कि न्यायालय के आदेश के तहत तालाब की भूमि पर बने अवैध निर्माण हटाए गए हैं। शेष भूमि पर बनी दुकानों का मामला अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन है। आदेश मिलते ही उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रूपेश कुमार पंचोली व दो अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले की सुनवाई के दौरान तालाब की भूमि से सभी अतिक्रमण हटाकर उसे राजस्व अभिलेखों के अनुसार मूल स्वरूप में बहाल करने के निर्देश दिए थे। न्यायालय ने कहा था कि तालाब की भूमि पर नगर पंचायत या किसी अन्य संस्था की ओर से कराए गए निर्माण भी नियमानुसार हटाए जाएंगे।
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इसी आदेश के अनुपालन में एसडीएम राजीव निगम, प्रभारी तहसीलदार हर्ष निशांत और नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार की मौजूदगी में नगर पंचायत ने श्रेणी-छह के लिए आरक्षित तालाब की भूमि पर बने यात्री प्रतीक्षालय, अटल पार्क का तिरंगा पोल और अन्य निर्माण हटाए।
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एसडीएम राजीव निगम ने बताया कि न्यायालय के आदेश के तहत तालाब की भूमि पर बने अवैध निर्माण हटाए गए हैं। शेष भूमि पर बनी दुकानों का मामला अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन है। आदेश मिलते ही उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।