फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   The murderer of the innocent girl will remain in jail till his last breath.

Lakhimpur Kheri News: आखिरी सांस तक जेल में रहेगा मासूम बच्ची का हत्यारा

Sat, 14 Oct 2023 12:22 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Oct 2023 12:22 AM IST
विज्ञापन
The murderer of the innocent girl will remain in jail till his last breath.
लखीमपुर खीरी। सात साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में साढ़े आठ साल बाद एडीजे अनिल कुमार राना ने दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। उस पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


अभियोजन की ओर से पक्ष रखते हुए एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि 26 अप्रैल 2015 को खीरी के एक मोहल्ले की सात वर्षीय बच्ची अपने नौ वर्षीय भाई के साथ खेल रही थी, तभी महबूब दोनों बच्चों को बहाने से अपने घर बुला ले गया था। बाद में पांच रुपये देकर भाई को धनिया लाने भेज दिया और फिर बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। शव शौचालय के टैंक में छिपा दिया। अगले दिन 27 अप्रैल 2015 को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बच्ची का शव बरामद किया था।
विज्ञापन

पोस्टमार्टम में भी दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान विवेचक महेंद्र गंगवार समेत आठ लोगों की गवाही दर्ज कराई गई। बचाव पक्ष की कोई दलील काम न आई। शुक्रवार को अदालत ने अपने फैसले में महबूब को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने महबूब के साथ ही असलम उर्फ घुरू के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने ठोस सबूत न मिलने के कारण उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन



ऐसे अपराधी का जेल से बाहर आना घातक

अदालत ने अपने फैसले में सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और उसकी निर्ममता से हत्या करने को जघन्य अपराध बताया है। कहा है कि ऐसे अपराधी का जेल से बाहर आना खतरनाक होगा। लिहाजा उसे अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है




जुर्माने की आधी रकम पीड़ित परिवार को मिलेगी
अदालत ने अपने फैसले में पीड़ित परिवार के साथ हमदर्दी व्यक्त करते हुए यह व्यवस्था दी है कि जुर्माने की रकम एक लाख पांच हजार रुपये में से आधी रकम पिता को बतौर मुआवजा अदा की जाएगी।
-------------------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed