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खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में दी जानकारी

Mon, 04 Jan 2016 06:13 PM IST
लखीमपुर खीरी।
लखीमपुर खीरी। Updated Mon, 04 Jan 2016 06:13 PM IST
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The information about the Food Security Act
खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूर्ति विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने की।
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बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी पर्यवेक्षणीय अधिकारी, लोहिया समग्र विकास योजना के तहत चयनित गांवों और शहरी क्षेत्र के कोटेदारें के अलावा, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी और गोदाम प्रभारी मौजूद रहे।
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कार्यशाला में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विशाल यादव ने जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। पूर्ति निरीक्षक श्रद्धा श्रीवास्तव ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण और ऑटोमेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीडीएस के कंप्यूटरीकरण से यह अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो गई है।
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जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संभावनाओं और चुनौतियों पर रोशनी डालते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गृहस्थियों के चयन का काम पूरा कर अनंतिम सूची तैयार कर ली गई है।
यह सूची विभागीय वेबसाइट पर लोड कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति विभागीय वेबसाइट पर सूची देख सकता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकायों के अधिशासी अधिकारी 10 जनवरी को सूची का प्रकाशन करेंगे। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 30 जनवरी तक अंतिम सूची तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद एक अप्रैल 2016 से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने इसमें कोटेदारों की भूमिका के बारे में भी बताया।

कार्यशाला में कई कोटेदारों ने अपनी जिज्ञासाएं रखीं जिनका समाधान जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने किया। उन्होंने कोटेदारों की समस्याएं सुनीं और उनका समाधान भी किया। 
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