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Lakhimpur Kheri News: तीन विभागों के बीच दम तोड़ रहा कोटपा अधिनियम
Sat, 31 May 2025 12:02 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sat, 31 May 2025 12:02 AM IST
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संकटा देवी चौराहा स्थित श्री देवी चरन पाठशाला पूर्व माध्यमिक विद्यालय के नीचे पान पुड़िया की दु
लखीमपुर खीरी। जिले में कोटपा अधिनियम तीन विभागों के बीच में फंसकर दम तोड़ रहा है। इसका पालन न होने से स्कूलों के बाहर लोग धुआं और जर्दे का फांका लगा रहे हैं। नियम के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों से करीब 100 गज से अधिक दूरी पर इनकी दुकानें होनी चाहिए, लेकिन कई जगह यह दुकानें विद्यालयों के पास में ही सजी हैं।
कोटपा अधिनियम को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी जिन तीन विभाग के कंधों पर है। वह आपस में ही कागजों पर कार्रवाई का घोड़ा दौड़ा रहे हैं। इस अधिनियम को अमलीजामा पहनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका व पुलिस तीनों विभागों को मिलकर कार्य करना होता है। हालांकि, इस पर कार्रवाई को लेकर तीनों विभाग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए जिले में सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों के पास में धड़ल्ले से सिगरेट व तंबाकू से बने उत्पादों को बेरोक-टोक बेचा जा रहा है। विद्यालयों के पास सिगरेट, पान मसाला बिकने से किशोर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इससे उनका शारीरिक व मानसिक नुकसान भी हो रहा है।
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बिना लाइसेंस के दुकानों का संचालन
नगर पालिका क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले थोक व फुटकर दुकानदारों को लाइसेंस लेना होता है। इसके लिए शासन से मानक भी तय किए गए हैं। हालांकि, थोक विक्रेताओं में से कुछ लोगों के पास तो लाइसेंस हैं, जबकि फुटकर दुकानदार इसका लाइसेंस ही नहीं बनवाते हैं। वहीं, नगर पालिका भी ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करने से कतराती है।
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इतने लोगों से की गई वसूली
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बीते वर्ष 2024-2025 में इस अधिनियम के तहत 185 लोगों का चालान कर 35,370 रुपये की वसूली की गई। वहीं, अप्रैल में चार चालान काटकर आठ सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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ये है कोटपा एक्ट
-धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध।
-धारा 5 में तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध।
-धारा 6 अ में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का तंबाकू बेचना प्रतिबंधित।
-धारा 6 ब में शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की परिधि में तंबाकू बेचना प्रतिबंधित।
-धारा 7 के तहत तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी का प्रदर्शन होना चाहिए।
-धारा 21 व 24 के अंतर्गत धारा 4, 6 का उल्लंघन करने पर दो सौ रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
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समय-समय पर अभियान चलाकर ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अगर कोई इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डाॅ. संतोष गुप्ता, सीएमओ
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कोटपा अधिनियम को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी जिन तीन विभाग के कंधों पर है। वह आपस में ही कागजों पर कार्रवाई का घोड़ा दौड़ा रहे हैं। इस अधिनियम को अमलीजामा पहनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका व पुलिस तीनों विभागों को मिलकर कार्य करना होता है। हालांकि, इस पर कार्रवाई को लेकर तीनों विभाग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए जिले में सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों के पास में धड़ल्ले से सिगरेट व तंबाकू से बने उत्पादों को बेरोक-टोक बेचा जा रहा है। विद्यालयों के पास सिगरेट, पान मसाला बिकने से किशोर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इससे उनका शारीरिक व मानसिक नुकसान भी हो रहा है।
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बिना लाइसेंस के दुकानों का संचालन
नगर पालिका क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों को बेचने वाले थोक व फुटकर दुकानदारों को लाइसेंस लेना होता है। इसके लिए शासन से मानक भी तय किए गए हैं। हालांकि, थोक विक्रेताओं में से कुछ लोगों के पास तो लाइसेंस हैं, जबकि फुटकर दुकानदार इसका लाइसेंस ही नहीं बनवाते हैं। वहीं, नगर पालिका भी ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करने से कतराती है।
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इतने लोगों से की गई वसूली
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बीते वर्ष 2024-2025 में इस अधिनियम के तहत 185 लोगों का चालान कर 35,370 रुपये की वसूली की गई। वहीं, अप्रैल में चार चालान काटकर आठ सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
ये है कोटपा एक्ट
-धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध।
-धारा 5 में तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध।
-धारा 6 अ में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का तंबाकू बेचना प्रतिबंधित।
-धारा 6 ब में शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की परिधि में तंबाकू बेचना प्रतिबंधित।
-धारा 7 के तहत तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी का प्रदर्शन होना चाहिए।
-धारा 21 व 24 के अंतर्गत धारा 4, 6 का उल्लंघन करने पर दो सौ रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
समय-समय पर अभियान चलाकर ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अगर कोई इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डाॅ. संतोष गुप्ता, सीएमओ