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Lakhimpur Kheri News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की कैद

Tue, 29 Sep 2026 11:54 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 29 Sep 2026 11:54 PM IST
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Man sentenced to four years' imprisonment for molesting minor
लखीमपुर खीरी। आठ साल पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक व्यक्ति को चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला न्यायाधीश वीरेंद्र नाथ पांडेय ने दोषी प्रदीप मौर्य पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 27 जुलाई 2018 को भीरा थाना क्षेत्र में हुई थी। एक इंटरमीडिएट की छात्रा शौच के बाद खेत से लौट रही थी। तभी पहाड़ापुर मजरा रुद्रपुर निवासी प्रदीप मौर्य ने उसे पकड़ लिया। उसने छात्रा को खेत में खींचने का प्रयास किया। छात्रा ने विरोध किया और शोर मचाया। इस पर प्रदीप ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गया। इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद प्रदीप मौर्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
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पीड़िता के साथ पृथ्वीपाल, ज्योति चौधरी, राजकुमार और कॉलेज के लिपिक गोविंद कुमार ने अपनी गवाही दर्ज कराई थी। अदालत ने प्रदीप मौर्य को दोषी पाया। न्यायाधीश वीरेंद्र नाथ पांडेय ने उसे चार साल की कैद और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी व्यवस्था दी है कि वसूल की गई जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को मुआवजे के रूप में भुगतान की जाए।
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