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Lakhimpur Kheri News: हमलावरों को चार-चार वर्ष कारावास की सजा
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लखीमपुर खीरी। खेत की पैमाइश के विरोध में दो ग्रामीणों को पीटकर मरणासन्न कर देने के 20 साल पुराने मामले में बृहस्पतिवार को फैसला आया है। एडीजे शैलोज चंद्रा ने फैसला सुनाते हुए दोषी दो सगे भाइयों सहित चार हमलावरों को चार-चार साल के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के ग्राम गौरा जदीदपुरवा के रहने वाले संतोष उपाध्याय और उसके साथी राधेश्याम ने खेत की पैमाइश करने के लिए चकबंदी न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। 23 जून 2005 को पैमाइश होनी थी। गांव में दोनों पक्षों के लोग एकत्रित हो रहे थे, तभी लंगडीपुरवा के राजेंद्र सिंह, टिंकू और कुचिलहा के गया प्रसाद व उसके भाई धर्मेंद्र ने लाठी डंडों से बुरी तरह पीटकर दोनों को मरणासन्न कर दिया था। संतोष और राधेश्याम की काई जगह से हड्डी भी टूटी पाई गई थी। लंबे समय तक इलाज के बाद उनकी जान बच सकी थी।
इस मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे शैलोज चंद्रा ने चारों हमलावरों को दोषी पाते हुए सभी को चार-चार साल की कैद और 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी है कि वसूल किए गए जुर्माना की रकम में से आधी रकम पीड़ित चोटिल राधेश्याम को भुगतान किया जाएगा। संवाद
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फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के ग्राम गौरा जदीदपुरवा के रहने वाले संतोष उपाध्याय और उसके साथी राधेश्याम ने खेत की पैमाइश करने के लिए चकबंदी न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। 23 जून 2005 को पैमाइश होनी थी। गांव में दोनों पक्षों के लोग एकत्रित हो रहे थे, तभी लंगडीपुरवा के राजेंद्र सिंह, टिंकू और कुचिलहा के गया प्रसाद व उसके भाई धर्मेंद्र ने लाठी डंडों से बुरी तरह पीटकर दोनों को मरणासन्न कर दिया था। संतोष और राधेश्याम की काई जगह से हड्डी भी टूटी पाई गई थी। लंबे समय तक इलाज के बाद उनकी जान बच सकी थी।
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इस मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे शैलोज चंद्रा ने चारों हमलावरों को दोषी पाते हुए सभी को चार-चार साल की कैद और 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी है कि वसूल किए गए जुर्माना की रकम में से आधी रकम पीड़ित चोटिल राधेश्याम को भुगतान किया जाएगा। संवाद
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