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Lakhimpur Kheri News: शिक्षिका निलंबित, कई का वेतन व मानदेय रोका
Thu, 27 Nov 2025 01:56 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 27 Nov 2025 01:56 AM IST
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लखीमपुर खीरी। विधानसभा मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 में ढिलाई बरतना अब बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भारी पड़ने लगा है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कम्पोजिट विद्यालय उदयपुर महेवा की सहायक अध्यापक मंजू देवी रावत को निलंबित कर दिया। उप जिलाधिकारी निघासन की रिपोर्ट पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने यह कदम उठाया है।
एसडीएम के अनुसार, मंजू देवी बीएलओ के रूप में नियुक्त थीं। उन्होंने न तो आवश्यक सामग्री ली और न ही कार्य शुरू किया। कई बार फोन करने पर भी उन्होंने काॅल रिसीव नहीं की। इस पर प्रशासन ने निर्वाचन कार्य से इन्कार और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 का उल्लंघन मानते हुए उन्हें निलंबित कर प्राथमिक विद्यालय देवरिया कलां में उपस्थिति देने के निर्देश दिए हैं।
वहीं, विपिनेश कुमार (अंशकालिक अनुसेवक, कम्पोजिट सैघरी), प्रीति निवास (शिक्षामित्र, कम्पोजिट बेल्हौरा), इन्दु सिंह (अंशकालिक अनुसेवक, कम्पोजिट खीरी टाउन), प्रीति देवी (शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय लोनियनपुरवा) का मानदेय तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। चेतावनी जारी करते हुए कहा गया कि यदि समय पर कार्य गति नहीं बढ़ी तो धारा 32 के तहत दंडात्मक कार्रवाई व संविदा समाप्ति भी संभव है।
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समीक्षा बैठक से गैरहाजिर रहने वाले संकुल शिक्षकों पर भी कार्रवाई करते हुए विजय सिंह कम्पोजिट विद्यालय पचपेड़ी, प्रभाकर बाजपेई प्रा. वि. इच्छानगर व अंकित कुमार प्राथमिक विद्यालय नौबना का वेतन रोका गया है।
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एसडीएम के अनुसार, मंजू देवी बीएलओ के रूप में नियुक्त थीं। उन्होंने न तो आवश्यक सामग्री ली और न ही कार्य शुरू किया। कई बार फोन करने पर भी उन्होंने काॅल रिसीव नहीं की। इस पर प्रशासन ने निर्वाचन कार्य से इन्कार और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 का उल्लंघन मानते हुए उन्हें निलंबित कर प्राथमिक विद्यालय देवरिया कलां में उपस्थिति देने के निर्देश दिए हैं।
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वहीं, विपिनेश कुमार (अंशकालिक अनुसेवक, कम्पोजिट सैघरी), प्रीति निवास (शिक्षामित्र, कम्पोजिट बेल्हौरा), इन्दु सिंह (अंशकालिक अनुसेवक, कम्पोजिट खीरी टाउन), प्रीति देवी (शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय लोनियनपुरवा) का मानदेय तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। चेतावनी जारी करते हुए कहा गया कि यदि समय पर कार्य गति नहीं बढ़ी तो धारा 32 के तहत दंडात्मक कार्रवाई व संविदा समाप्ति भी संभव है।
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समीक्षा बैठक से गैरहाजिर रहने वाले संकुल शिक्षकों पर भी कार्रवाई करते हुए विजय सिंह कम्पोजिट विद्यालय पचपेड़ी, प्रभाकर बाजपेई प्रा. वि. इच्छानगर व अंकित कुमार प्राथमिक विद्यालय नौबना का वेतन रोका गया है।