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Lakhimpur Kheri News: सामूहिक दुष्कर्म में चार सगे भाइयों सहित छह को 10 साल कैद की सजा
Thu, 21 May 2026 11:46 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 21 May 2026 11:46 PM IST
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लखीमपुर खीरी। विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के 12 साल पुराने मामले में जिला जज शिवकुमार सिंह ने चार सगे भाइयों सहित छह आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर साढ़े 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि मितौली थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली पीड़िता 17 जून, 2014 की रात अपने खेत में लगी मूंगफली की फसल नीलगाय से बचा रही थी, तभी चकरामपुर काना खेड़ा निवासी भाई मनोज, प्रकाश, विद्यासागर, गुड्डू तथा विद्यासागर के साढ़ू का लड़का संदीप निवासी नगरा और रमवापुर निवासी खुशीराम खेत पर आ पहुंचे।
पीड़िता के पति को पकड़कर थोड़ी दूरी पर ले जाकर पीछे हाथ बांधकर पेड़ से बांध दिया और वापस आकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया था। मितौली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मनोज, प्रकाश, विद्यासागर और गुड्डू के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने रामुवापुर निवासी खुशीराम और नगरा निवासी संदीप को भी दोषी पाते हुए छह लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की चार्जशीट दाखिल किया था।
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12 साल तक चली सुनवाई के दौरान पीड़िता सहित छह लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए। बृहस्पतिवार को जिला जज शिवकुमार सिंह ने फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि वसूल किए गए जुर्माना की राशि में से आधी रकम पीड़िता को मुआवजे के रूप में भुगतान की जाएगी।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि मितौली थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली पीड़िता 17 जून, 2014 की रात अपने खेत में लगी मूंगफली की फसल नीलगाय से बचा रही थी, तभी चकरामपुर काना खेड़ा निवासी भाई मनोज, प्रकाश, विद्यासागर, गुड्डू तथा विद्यासागर के साढ़ू का लड़का संदीप निवासी नगरा और रमवापुर निवासी खुशीराम खेत पर आ पहुंचे।
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पीड़िता के पति को पकड़कर थोड़ी दूरी पर ले जाकर पीछे हाथ बांधकर पेड़ से बांध दिया और वापस आकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया था। मितौली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मनोज, प्रकाश, विद्यासागर और गुड्डू के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने रामुवापुर निवासी खुशीराम और नगरा निवासी संदीप को भी दोषी पाते हुए छह लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की चार्जशीट दाखिल किया था।
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12 साल तक चली सुनवाई के दौरान पीड़िता सहित छह लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए। बृहस्पतिवार को जिला जज शिवकुमार सिंह ने फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि वसूल किए गए जुर्माना की राशि में से आधी रकम पीड़िता को मुआवजे के रूप में भुगतान की जाएगी।