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आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए रोस्टर जारी
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लखीमपुर खीरी। जनपद में लॉकडाउन (आंशिक कर्फ्यू) के दौरान दुकानों को खोलने के लिए डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने समय सारिणी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक किराना और खाद-बीज की दुकानें सप्ताह में पांच दिन खुलेंगी। वहीं सब्जी-फल और दूध समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सातों दिन खुलेंगी। इसके अलावा अन्य वस्तुओं की दुकानें व शॉपिंग माल बंद रहेंगे।
शासन की ओर से जारी गाइड लाइन में समय सारिणी का जिक्र न किए जाने से आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की समय सीमा को लेकर दुकानदारों व पुलिस के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिसे अमर उजाला ने छह मई 2021 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को व्यापारी प्रतिनिधियों के वर्चुअल बैठक करके दुकानों को खोलने की समय सारिणी निर्धारित करने पर चर्चा की, जिसमें सर्वसम्मति के आधार पर दुकानों को खोलने की समय सारिणी तय की है। मेडिकल स्टोर व सर्जिकल की दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, उचित दर विक्रेता (सरकारी राशन) की दुकानें पूर्व व्यवस्था के अनुसार प्रतिदिन खुलेंगी।
फल-सब्जी एवं दूध, मछली व अंडे की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। जबकि किराना व खाद-बीज की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन खुलेंगी, लेकिन माल, मार्ट व बिग बाजार नहीं खुलेंगे। डीएम ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व की भांति खुलेंगी, लेकिन रात आठ बजे सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू के दौरान यह दुकानें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी।
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वहीं उद्योगों के लिए डीएम ने कहा है कि वह पूर्व आदेशानुसार खुलेंगे। गेहूं क्रय केंद्र भी पूर्व की भांति खुलेंगे। साथ ही निर्देश दिए हैं कि सभी व्यापारियों द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। इस रोस्टर का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए एसपी विजय ढुल ने सभी प्रभारी निरीक्षकों व थानाध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
चोरी-छिपे खुलीं कईं दुकानें
लखीमपुर खीरी। शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सहालग के चलते चोरी-छिपे कपड़े, बर्तन आदि वस्तुओं की दुकानें खोली गईं। कोविड गाइड लाइन का अनुपालन नहीं कराया गया, बल्कि दुकान के अंदर ग्राहकों को बुलाकर बाहर से शटर बंद करके दुकानदारी की गई। कुछ कपड़े के शोरूम बेधड़क खुले रहे, जिनके सामने से पुलिसकर्मी भी गुजरते रहे, लेकिन किसी ने इन्हें बंद कराने या कोविड गाइड लाइन का अनुपालन कराने की जहमत नहीं उठाई। संवाद
कोरोना कर्फ्यू उल्लंघन में काटे चालान, दो बाइक सीज कीं
बांकेगंज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सूबे की सरकार ने सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया हुआ है। इसको लेकर स्थानीय पुलिस ने कस्बे की बाजार में बेवजह घूम रहे लोगों का चालान कर उनसे जुर्माना वसूला।
बांकेगंज पुलिस चौकी इंचार्ज केके यादव ने शुक्रवार को कस्बे और क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे लोगों पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने कस्बे के मुख्य मार्ग से गुजर रही कार और बाइकों को रोककर लोगों से पूछताछ की। बेवजह घूम रहे 18 लोगों का चालान काटकर 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला, साथ ही दो बाइक सीज कीं।
पलियाकलां। लॉकडाउन के लिए जारी की गई गाइडलाइन का अनुपालन न करने वालों पर प्रशासन ने कड़ा रुख दिखाना शुरू कर दिया है। किराना, मेडिकल, फल व सब्जी की दुकानों के अलावा बीते कई दिनों से अन्य दुकानदार भी चोरी छिपे सामान बेच रहे थे। शुक्रवार को एसडीएम डॉ अमरेश कुमार, तहसीलदार आशीष कुमार सिंह, सीओ राजेश कुमार ने दलबल के साथ पलिया की बाजार में गश्त की। इस दौरान कई दुकानों को जहां बंद कराया वहीं एक रस्सी भंडार के दुकानदार पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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शासन की ओर से जारी गाइड लाइन में समय सारिणी का जिक्र न किए जाने से आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की समय सीमा को लेकर दुकानदारों व पुलिस के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिसे अमर उजाला ने छह मई 2021 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को व्यापारी प्रतिनिधियों के वर्चुअल बैठक करके दुकानों को खोलने की समय सारिणी निर्धारित करने पर चर्चा की, जिसमें सर्वसम्मति के आधार पर दुकानों को खोलने की समय सारिणी तय की है। मेडिकल स्टोर व सर्जिकल की दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, उचित दर विक्रेता (सरकारी राशन) की दुकानें पूर्व व्यवस्था के अनुसार प्रतिदिन खुलेंगी।
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फल-सब्जी एवं दूध, मछली व अंडे की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। जबकि किराना व खाद-बीज की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन खुलेंगी, लेकिन माल, मार्ट व बिग बाजार नहीं खुलेंगे। डीएम ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व की भांति खुलेंगी, लेकिन रात आठ बजे सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू के दौरान यह दुकानें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी।
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वहीं उद्योगों के लिए डीएम ने कहा है कि वह पूर्व आदेशानुसार खुलेंगे। गेहूं क्रय केंद्र भी पूर्व की भांति खुलेंगे। साथ ही निर्देश दिए हैं कि सभी व्यापारियों द्वारा सामाजिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। इस रोस्टर का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए एसपी विजय ढुल ने सभी प्रभारी निरीक्षकों व थानाध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
चोरी-छिपे खुलीं कईं दुकानें
लखीमपुर खीरी। शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सहालग के चलते चोरी-छिपे कपड़े, बर्तन आदि वस्तुओं की दुकानें खोली गईं। कोविड गाइड लाइन का अनुपालन नहीं कराया गया, बल्कि दुकान के अंदर ग्राहकों को बुलाकर बाहर से शटर बंद करके दुकानदारी की गई। कुछ कपड़े के शोरूम बेधड़क खुले रहे, जिनके सामने से पुलिसकर्मी भी गुजरते रहे, लेकिन किसी ने इन्हें बंद कराने या कोविड गाइड लाइन का अनुपालन कराने की जहमत नहीं उठाई। संवाद
कोरोना कर्फ्यू उल्लंघन में काटे चालान, दो बाइक सीज कीं
बांकेगंज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सूबे की सरकार ने सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया हुआ है। इसको लेकर स्थानीय पुलिस ने कस्बे की बाजार में बेवजह घूम रहे लोगों का चालान कर उनसे जुर्माना वसूला।
बांकेगंज पुलिस चौकी इंचार्ज केके यादव ने शुक्रवार को कस्बे और क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे लोगों पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने कस्बे के मुख्य मार्ग से गुजर रही कार और बाइकों को रोककर लोगों से पूछताछ की। बेवजह घूम रहे 18 लोगों का चालान काटकर 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला, साथ ही दो बाइक सीज कीं।
पलियाकलां। लॉकडाउन के लिए जारी की गई गाइडलाइन का अनुपालन न करने वालों पर प्रशासन ने कड़ा रुख दिखाना शुरू कर दिया है। किराना, मेडिकल, फल व सब्जी की दुकानों के अलावा बीते कई दिनों से अन्य दुकानदार भी चोरी छिपे सामान बेच रहे थे। शुक्रवार को एसडीएम डॉ अमरेश कुमार, तहसीलदार आशीष कुमार सिंह, सीओ राजेश कुमार ने दलबल के साथ पलिया की बाजार में गश्त की। इस दौरान कई दुकानों को जहां बंद कराया वहीं एक रस्सी भंडार के दुकानदार पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।