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पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण एवं आवंटन प्रक्रिया शुरू

Fri, 19 Mar 2021 12:53 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 19 Mar 2021 12:53 AM IST
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Reservation and allocation process started for Panchayat elections
लखीमपुर खीरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नए सिरे से सीटों के आरक्षण एवं आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 20 से 22 मार्च 2021 तक प्रस्तावित अनंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके साथ ही 20 से 23 मार्च 2021 तक प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 24 से 25 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम सूची तैयार की जाएगी, जिसका प्रकाशन 26 मार्च 2021 को होगा।
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जनपद में प्रधान के कुल 1165 पदों में से छह पद अनुसूचित जनजाति, 268 पद अनुसूचित जाति, ओबीसी के लिए 307, महिला के लिए 190 पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि 394 पद अनारक्षित रहेंगे। हाईकोर्ट के आदेशानुसार वर्ष 2015 के आधार पर पुन: आरक्षण एवं आवंटन प्रक्रिया कराई जा रही है, जिससे ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों के लिए हाल में जारी हुई आरक्षण एवं आवंटन सूची में बदलाव होना तय माना जा रहा है।
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ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के आरक्षण में चक्रानुक्रम (रोटेशन) लागू किया जाएगा। इससे पिछले चुनाव वर्ष 2015 में आरक्षित वर्गों के लिए जिन वार्डों को आरक्षित किया गया था, उन्हें आगामी 2021 चुनाव में संबंधित आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा, बल्कि अवरोही क्रम में अगले स्टेज पर आने वाले वार्डों से आरक्षण शुरू किया जाएगा।
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ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में स्थानों और प्रमुखों एवं प्रधान के पदों के आवंटन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी की जनसंख्या को घटाते हुए सामान्य जनसंख्या के परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम का विवरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार कर जनसाधारण की सूचना के लिए तीन दिनों तक प्रदर्शित की जाएगी। प्रकाशन की तिथि से चार दिन के अंदर प्रस्तावित आरक्षण व आवंटन के विरूद्घ आपत्तियां ब्लॉक कार्यालय, डीपीआरओ कार्यालय या डीएम कार्यालय पर प्राप्त की जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित
वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण एवं आवंटन प्रक्रिया होने के बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि पूर्व की भांति अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है।

वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण एवं आवंटन के लिए शासनादेश प्राप्त होने के साथ ही नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के वार्डों के आरक्षण एवं आवंटन का प्रस्ताव 18 से 19 मार्च 2021 तक तैयार किया जाएगा। इसके बाद 20 से 22 मार्च के मध्य अनंतिम सूची का प्रकाशन कराया जाएगा।
- सौम्य शील सिंह, डीपीआरओ
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