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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Remand of main accused Ashish Mishra approved will remain in jail till October 24 in Lakhimpur Kheri violence 

लखीमपुर खीरी बवाल: मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की दोबारा रिमांड मंजूर, 24 अक्तूबर तक रहेंगे जेल में

Fri, 22 Oct 2021 05:35 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी
अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Fri, 22 Oct 2021 05:35 PM IST
सार

पुलिस ने कोर्ट से रिमांड की मांग की थी, जज ने दो दिन रिमांड की मंजूरी दे दी। शुक्रवार शाम 5:00 बजे से 24 अक्तूबर 5:00 बजे तक अभी जेल में रहेंगे। 

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Remand of main accused Ashish Mishra approved will remain in jail till October 24 in Lakhimpur Kheri violence 
आशीष मिश्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की दोबारा रिमांड मंजूर हुई। शुक्रवार को दो दिन की रिमांड मंजूर हुई है। आज शाम 5:00 बजे से 24 अक्तूबर 5:00 बजे तक की रिमांड मिली है। पुलिस ने कोर्ट से रिमांड की मांग की थी, जज ने दो दिन रिमांड की मंजूरी दे दी।  

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इससे पहले लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में सीजेएम अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद गुरुवार को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद आशीष मिश्र मोनू ने जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र अपने वकील के जरिए पेश किया था। जमानत अर्जी में खुद को निर्दोष बताते हुए आशीष मिश्र मोनू ने बताया कि उसे झूठा फंसाया गया है। जिला जज मुकेश मिश्र ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तिथि मुकर्रर की है।
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नौ अक्तूबर को पूछताछ के लिए तलबी के बाद से हिरासत में चल रहे आशीष मिश्र मोनू की ओर से जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में पहली बार जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इससे पहले सीजेएम चिंताराम की अदालत में जमानत अर्जी पेश करते हुए केंद्रीय ग्रह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू ने खुद को निर्दोष बताते हुए दौरान मुकदमा सुनवाई जमानत पर छोड़े जाने की बात कही थी। लेकिन सीजेएम अदालत ने अपने फैसले में इसे गंभीर मामला बताते हुए इस सत्र परीक्षणीय मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया था।

इसके बाद से कई दिनों बाद गुरुवार को आशीष मिश्र मोनू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश दुबे, अवधेश सिंह और रामाशीष मिश्र ने जमानत अर्जी पेश करते हुए बताया कि निराधार तरीके से आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की गई। बिना किसी सबूत के वह लंबे अर्से से जिला जेल में निरूद्ध है, जिला जज मुकेश मिश्र ने जमानत अर्जी को दर्ज रजिस्टर करते हुए सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तिथि मुकर्रर की और सबंधित अदालत से इस केस से जुडे रिमांड पेपर्स आदि भिजवाने को कहा।

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