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17 व्यापारियों पर 1.49 लाख का जुर्माना डाला

Tue, 29 Dec 2015 11:58 PM IST
लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी Updated Tue, 29 Dec 2015 11:58 PM IST
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punishment of 1.49 lakh rupees from the 17 businessmen
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जिले के अलग-अलग स्थानों से भरे गए खाद्य पदार्थों के नमूने लैब जांच में फेल हो गए हैं। इनमें 17 खाद्य पदार्थों के नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। इनमें दूध, खोया, बर्फी के अलावा आयोडाइज्ड नमक, कालीमिर्च, बेसन समेत बेकरी उत्पादों के नमूने शामिल हैं। एडीएम कोर्ट ने सभी 17 व्यापारियों पर एक लाख 49 हजार रुपये जुर्माना डालते हुए एक सप्ताह के भीतर धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं।
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अभिहित अधिकारी डॉ. अमरनाथ वर्मा ने बताया कि वर्ष 2014 में नमूने भरे गए थे, जिनकी लैब रिपोर्ट आने के बाद एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। काफी सुनवाई के बाद एडीएम कोर्ट ने आरोपी 17 व्यापारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना बोला है। इस कार्रवाई में मेला मैदान निवासी शिवेंद्र अग्रवाल की दुकान से लिया गया मिल्क केक का नमूना फेल होने पर 10 हजार रुपये, गढ़ी रोड स्थित गुरु कृपा बेकरी का रस नमूना मानक पर फेल होने के चलते 13 हजार रुपये, आयोडाइज्ड नमक का नमूना फेल होने पर नागपुर के नवासिटी राजस स्थित पंकज आयोडाइज्ड साल्ट इंडस्ट्रीज पर 13 हजार रुपये जुर्माना बोला गया है।
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इसी तरह फरधान के भदूरा निवासी नजर अहमद का दूध नमूना फेल होने पर पांच हजार, सदर कोतवाली के देउआपुर गांव निवासी नरेंद्र कुमार का दूध नमूना फेल होने पर पांच हजार, पलिया के पठान द्वितीय निवासी रमेश उर्फ अरुणपर पांच हजार, नकहा क्षेत्र के नौवापुर निवासी शरीफ पर पांच हजार, गोला के लालनगंज निवासी मोबीन पर पांच हजार, फरधान के फूटाकुआं निवासी जितेंद्र कुमार पर सात हजार, फत्तेपुर सैधरी निवासी टोडी सिंह पर पांच हजार, आवास विकास कॉलोनी निवासी विक्रम सचदेवा पर 13 हजार रुपये, गौरीफंटा के बनगवां निवासी संजीव देवल पर 13 हजार, फूलबेहड़ के गांव श्यामदासपुरवा निवासी ओमप्रकाश पर पांच हजार, नौरंगाबाद निवासी संतोष कुमार नाग पर सात हजार रुपये, आवास विकास निवासी पूरन प्रकाश सचदेवा पर 13 हजार रुपये, खीरी टाउन के शेखसराय निवासी जावेद अख्तर पर 13 हजार रुपये और बिजुआ के सच्चिदानंद पर 12 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि संबंधित व्यापारियों को उनके पते पर आदेश के क्रम में नोटिस भेज दी गई है। साथ ही एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की रकम जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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