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Lakhimpur Kheri News: 90 स्कूली वाहनों के परमिट खत्म, संचालन पर रोक की चेतावनी
Sun, 05 Apr 2026 11:06 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sun, 05 Apr 2026 11:06 PM IST
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लखीमपुर खीरी। जिले में 90 स्कूली वाहनों के परमिट समाप्त हो जाने पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। एआरटीओ ने वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर तत्काल परमिट कराने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा ऐसे वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
संभागीय कार्यालय लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 90 वाहनों के परमिट समाप्त हैं, जबकि 15 वाहनों की फिटनेस वैधता भी खत्म हो चुकी है। एआरटीओ शांति भूषण पांडेय ने बताया कि संबंधित वाहन मालिकों और स्कूल प्रबंधकों को चेतावनी दी गई है कि बिना परमिट या फिटनेस वाले वाहनों का संचालन किसी भी हालत में न किया जाए। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहनों का संचालन करते पाए जाने पर सीधे एफआईआर दर्ज कर वाहन सीज किया जाएगा।
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लखनऊ जाकर ही बनेंगे परमिट
स्कूली वाहनों के परमिट लखनऊ संभागीय कार्यालय से जारी होते हैं। ऐसे में वाहन स्वामियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ लखनऊ जाकर परमिट बनवाना होगा। परमिट मिलने के बाद ही वाहन दोबारा संचालित हो सकेंगे।
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15 दिन का अभियान शुरू
जिले में 15 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी स्कूली वाहनों का विवरण उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल पर दर्ज कराया जा रहा है। एआरटीओ ने बताया कि पूर्व में भी कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन परमिट नहीं कराया गया, जो मोटरयान अधिनियम 1998 का उल्लंघन है। सभी प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन वाहनों के परमिट या फिटनेस समाप्त हैं, उन्हें तुरंत पूरा कराएं और ऐसे वाहनों से छात्रों का परिवहन न करें।
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संभागीय कार्यालय लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 90 वाहनों के परमिट समाप्त हैं, जबकि 15 वाहनों की फिटनेस वैधता भी खत्म हो चुकी है। एआरटीओ शांति भूषण पांडेय ने बताया कि संबंधित वाहन मालिकों और स्कूल प्रबंधकों को चेतावनी दी गई है कि बिना परमिट या फिटनेस वाले वाहनों का संचालन किसी भी हालत में न किया जाए। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहनों का संचालन करते पाए जाने पर सीधे एफआईआर दर्ज कर वाहन सीज किया जाएगा।
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लखनऊ जाकर ही बनेंगे परमिट
स्कूली वाहनों के परमिट लखनऊ संभागीय कार्यालय से जारी होते हैं। ऐसे में वाहन स्वामियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ लखनऊ जाकर परमिट बनवाना होगा। परमिट मिलने के बाद ही वाहन दोबारा संचालित हो सकेंगे।
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15 दिन का अभियान शुरू
जिले में 15 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी स्कूली वाहनों का विवरण उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल पर दर्ज कराया जा रहा है। एआरटीओ ने बताया कि पूर्व में भी कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन परमिट नहीं कराया गया, जो मोटरयान अधिनियम 1998 का उल्लंघन है। सभी प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन वाहनों के परमिट या फिटनेस समाप्त हैं, उन्हें तुरंत पूरा कराएं और ऐसे वाहनों से छात्रों का परिवहन न करें।