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चुनाव लड़ने के लिए चरित्र प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं
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लखीमपुर खीरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान-ग्राम पंचायत, सदस्य-क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य-जिला पंचायत के पदों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए चरित्र प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।
डीएम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार चार सेट में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने की दिनांक से नामांकन पत्रों की बिक्री प्रतिदिन दिन में 11 बजे से तीन बजे तक की जाएगी। नामांकन के अंतिम दिन नामांकन पत्रों की बिक्री दिन में 11 से अपराह्न एक बजे तक की जाएगी। उन्होंने नाम निर्देशन पत्र का मूल्य जमानत की धनराशि के बारे में बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 150 रुपये, जमानत राशि 500 रुपये, अधिकतम खर्च की सीमा 10 हजार रुपये, प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्र का मूल्य 300 रुपये, जमानत राशि दो हजार रुपये, अधिकतम खर्च की सीमा 75 हजार है। सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्र का मूल्य 500 रुपये, जमानत राशि चार हजार, अधिकतम खर्च की सीमा एक लाख 50 हजार निर्धारित है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व महिला वर्ग से है, तो नामांकनपत्र और जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी। नामांकन पत्र नकद मूल्य देकर क्रय किया जाएगा। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन संबंधित ब्लॉक मुख्यालय से और सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्र जिला मुख्यालय से निर्धारित काउंटर से आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार क्रय किए जा सकेंगे।
जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में लेखाशीर्षक 8443 सिविल जमा, 121-चुनाव के संबंध में जमा, 06-पंचायत निर्वाचनों के लिए जमा की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के अन्तिम दिन व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नकद निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास जमा की जा सकेगी। जमा के प्रमाण स्वरूप निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा शासकीय प्रपत्र फार्म नंबर 385 की रसीद दी जाएगी। इसे नामांकन पत्र के साथ मूलरूप में संलग्न किया जाएगा। नामांकन पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-5 (अनुलग्नक-1) पर प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों द्वारा शपथ पत्र (आपराधिक इतिहास, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, दायित्व व शैक्षिक योग्यता का विवरण) संलग्न किया जाएगा। शपत्र पत्र नोटरी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी एक के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। सदस्य ग्राम पंचायत के उम्मीदवार द्वारा प्रपत्र-6 (अनुलग्नक-1क) पर घोषणा पत्र संलग्न किया जाएगा। यदि उम्मीदवार अनु.जाति/अनु. जनजाति/पिछड़ा वर्ग का है तो उसे तहसीलदार/एसडीएम द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सदस्य ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवारों द्वारा प्रपत्र-अ पर घोषणा पत्र व प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों द्वारा प्रारूप-ब पर शपथ पत्र व नोटरी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित होगा। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत व सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) का बकायेदार नहीं होना चाहिए। अन्यथा नामांकन रद्द हो सकता है। उम्मीदवार मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करें। उम्मीदवार अपने प्रस्तावक की मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें। उम्मीदवारों को 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। संवाद
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डीएम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार चार सेट में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने की दिनांक से नामांकन पत्रों की बिक्री प्रतिदिन दिन में 11 बजे से तीन बजे तक की जाएगी। नामांकन के अंतिम दिन नामांकन पत्रों की बिक्री दिन में 11 से अपराह्न एक बजे तक की जाएगी। उन्होंने नाम निर्देशन पत्र का मूल्य जमानत की धनराशि के बारे में बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 150 रुपये, जमानत राशि 500 रुपये, अधिकतम खर्च की सीमा 10 हजार रुपये, प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्र का मूल्य 300 रुपये, जमानत राशि दो हजार रुपये, अधिकतम खर्च की सीमा 75 हजार है। सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्र का मूल्य 500 रुपये, जमानत राशि चार हजार, अधिकतम खर्च की सीमा एक लाख 50 हजार निर्धारित है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व महिला वर्ग से है, तो नामांकनपत्र और जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी। नामांकन पत्र नकद मूल्य देकर क्रय किया जाएगा। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन संबंधित ब्लॉक मुख्यालय से और सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्र जिला मुख्यालय से निर्धारित काउंटर से आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार क्रय किए जा सकेंगे।
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जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में लेखाशीर्षक 8443 सिविल जमा, 121-चुनाव के संबंध में जमा, 06-पंचायत निर्वाचनों के लिए जमा की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के अन्तिम दिन व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नकद निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास जमा की जा सकेगी। जमा के प्रमाण स्वरूप निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा शासकीय प्रपत्र फार्म नंबर 385 की रसीद दी जाएगी। इसे नामांकन पत्र के साथ मूलरूप में संलग्न किया जाएगा। नामांकन पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-5 (अनुलग्नक-1) पर प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों द्वारा शपथ पत्र (आपराधिक इतिहास, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, दायित्व व शैक्षिक योग्यता का विवरण) संलग्न किया जाएगा। शपत्र पत्र नोटरी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी एक के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। सदस्य ग्राम पंचायत के उम्मीदवार द्वारा प्रपत्र-6 (अनुलग्नक-1क) पर घोषणा पत्र संलग्न किया जाएगा। यदि उम्मीदवार अनु.जाति/अनु. जनजाति/पिछड़ा वर्ग का है तो उसे तहसीलदार/एसडीएम द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सदस्य ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवारों द्वारा प्रपत्र-अ पर घोषणा पत्र व प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों द्वारा प्रारूप-ब पर शपथ पत्र व नोटरी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित होगा। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत व सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) का बकायेदार नहीं होना चाहिए। अन्यथा नामांकन रद्द हो सकता है। उम्मीदवार मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करें। उम्मीदवार अपने प्रस्तावक की मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें। उम्मीदवारों को 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। संवाद
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