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एसडीएम गोला रहे अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के आदेश
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लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश सर्विस टिब्यूनल के आदेशों की अवज्ञा मामले में रजिस्ट्रार के आदेश पर सीजेएम चिंताराम ने गोला पुलिस को एसडीएम रहे अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया है।
गोला में नौकरी करने वाले मुख्तार अहमद ने सेवाओं से गलत ढंग से दंडित करने के मामले में स्टेट सर्विस टिब्यूनल में वाद दाखिल किया था। आरोप है कि न्यायिक आदेशों के बावजूद अनुपालन न करने के आरोप में मुख्तार अहमद ने अवमानना याचिका संख्या 146 वर्ष 2020 अधिकरण में दाखिल की थी, जिसमें कई अवसर मिलने के बावजूद एसडीएम अखिलेश यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर अधिकरण ने 13 जनवरी के लिए अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर करते हुए एसडीएम की गिरफ्तारी के लिए सीजेएम खीरी को जमानती वारंट भेजा है। इसके अनुपालन में सीजेएम चिंताराम ने गोला पुलिस को वारंट तामीला की जिम्मेदारी सौंपते हुए यह निर्देश दिया है कि अगर दस हजार कीमत की जमानत दाखिल की जाती है तो एसडीएम गोला को छोड़ा जा सकता है, लेकिन उन्हें 13 जनवरी को लखनऊ स्थित अधिकरण में पेश होना होगा। संवाद
गुलरिया एवं कुंभी चीनी मिल के जीएम पर वारंट जारी
लखीमपुर खीरी। बिना लाइसेंस बनवाए चीनी मिल लगाने के मामले में जिला पंचायत की ओर से दाखिल किए गए परिवाद की सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने पर सीजेएम चिंताराम ने गुलरिया चीनी मिल और कुंभी चीनी मिल के प्रबंधक पर वारंट जारी किया है।
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गुलरिया चीनी मिल्स का निरीक्षण 26 अक्तूबर 2017 को करते हुए जिला पंचायत की ओर से नियुक्त कर अधिकारी और लाइसेंसिंग अथारिटी ने सीजेएम अदालत में जिला पंचायत अधिनियम की धारा 240 के अधीन दंडित करने के लिए परिवाद दायर किया था, जिसमें सुनवाई के लिए कई बार सम्मन जारी हुए। वहीं जिला पंचायत की ओर से दूसरा परिवाद दाखिल करते हुए सीजेएम अदालत में बताया गया कि यही हाल कुंभी चीनी मिल का है, जिनके वहां भी 26 अक्तूबर 2017 को हुए निरीक्षण में बिना लाइसेंस के ही चीनी मिल का संचालन करते पाया गया था। कई बार अवसर दिए जाने के बावजूद चीनी मिल के प्रबंधको ने जमानत नही कराई, बल्कि जिला पंचायत में सीधे ही लाइसेंस का जुर्माना अदा कर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं बार बार तलब किए जाने पर भी किसी ने प्रार्थना पत्रों पर बल नही दिया, जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर करने के लिए जमानती वारंट जारी करते हुए भीरा और गोला पुलिस को तामीला के लिए आदेशित किया है।
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गोला में नौकरी करने वाले मुख्तार अहमद ने सेवाओं से गलत ढंग से दंडित करने के मामले में स्टेट सर्विस टिब्यूनल में वाद दाखिल किया था। आरोप है कि न्यायिक आदेशों के बावजूद अनुपालन न करने के आरोप में मुख्तार अहमद ने अवमानना याचिका संख्या 146 वर्ष 2020 अधिकरण में दाखिल की थी, जिसमें कई अवसर मिलने के बावजूद एसडीएम अखिलेश यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर अधिकरण ने 13 जनवरी के लिए अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर करते हुए एसडीएम की गिरफ्तारी के लिए सीजेएम खीरी को जमानती वारंट भेजा है। इसके अनुपालन में सीजेएम चिंताराम ने गोला पुलिस को वारंट तामीला की जिम्मेदारी सौंपते हुए यह निर्देश दिया है कि अगर दस हजार कीमत की जमानत दाखिल की जाती है तो एसडीएम गोला को छोड़ा जा सकता है, लेकिन उन्हें 13 जनवरी को लखनऊ स्थित अधिकरण में पेश होना होगा। संवाद
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गुलरिया एवं कुंभी चीनी मिल के जीएम पर वारंट जारी
लखीमपुर खीरी। बिना लाइसेंस बनवाए चीनी मिल लगाने के मामले में जिला पंचायत की ओर से दाखिल किए गए परिवाद की सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने पर सीजेएम चिंताराम ने गुलरिया चीनी मिल और कुंभी चीनी मिल के प्रबंधक पर वारंट जारी किया है।
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गुलरिया चीनी मिल्स का निरीक्षण 26 अक्तूबर 2017 को करते हुए जिला पंचायत की ओर से नियुक्त कर अधिकारी और लाइसेंसिंग अथारिटी ने सीजेएम अदालत में जिला पंचायत अधिनियम की धारा 240 के अधीन दंडित करने के लिए परिवाद दायर किया था, जिसमें सुनवाई के लिए कई बार सम्मन जारी हुए। वहीं जिला पंचायत की ओर से दूसरा परिवाद दाखिल करते हुए सीजेएम अदालत में बताया गया कि यही हाल कुंभी चीनी मिल का है, जिनके वहां भी 26 अक्तूबर 2017 को हुए निरीक्षण में बिना लाइसेंस के ही चीनी मिल का संचालन करते पाया गया था। कई बार अवसर दिए जाने के बावजूद चीनी मिल के प्रबंधको ने जमानत नही कराई, बल्कि जिला पंचायत में सीधे ही लाइसेंस का जुर्माना अदा कर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं बार बार तलब किए जाने पर भी किसी ने प्रार्थना पत्रों पर बल नही दिया, जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर करने के लिए जमानती वारंट जारी करते हुए भीरा और गोला पुलिस को तामीला के लिए आदेशित किया है।