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Lakhimpur Kheri News: पंजीयन के लिए 15 तक मौका, फिर होगी कार्रवाई
Wed, 23 Jul 2025 11:32 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Wed, 23 Jul 2025 11:32 PM IST
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लखीमपुर खीरी। सहायक श्रम आयुक्त मयंक सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रदेश में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के तहत विशेष पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 15 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो 15 अगस्त तक चलेगा। जनपद के सभी ट्रांसपोर्टरों, स्कूल प्रबंधकों से कहा गया है कि वे निवेश मित्र पोर्टल अपना पंजीयन करा लें।
निर्धारित समय के बाद अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिसका पंजीकरण नहीं होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान अवधि में अधिकाधिक मोटर परिवहन अंडरटेकिंग्स का पंजीयन/नवीनीकरण कराए जाने के साथ-साथ मोटर परिवहन अधिनियम, 1961 के तहत कार्य के घंटों, अतिकाल, विश्राम अवधि, स्प्रेड ऑवर, स्पिट ड्यूटी, कार्यावधि की सूचना, साप्ताहिक विश्राम व अवकाश आदि का पालन कराया जाना है।
पंजीयन/नवीनीकरण वेब पोर्टल https://niveshmitra.up.nic.in पर स्वयं या जन सेवा केंद्र के माध्यम से करा कराकर प्रमाण-पत्र ले सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन है। विभाग की ओर से स्कूल, ट्रांसपोर्टरों को जागरूक किया जा रहा है।
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निर्धारित समय के बाद अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिसका पंजीकरण नहीं होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान अवधि में अधिकाधिक मोटर परिवहन अंडरटेकिंग्स का पंजीयन/नवीनीकरण कराए जाने के साथ-साथ मोटर परिवहन अधिनियम, 1961 के तहत कार्य के घंटों, अतिकाल, विश्राम अवधि, स्प्रेड ऑवर, स्पिट ड्यूटी, कार्यावधि की सूचना, साप्ताहिक विश्राम व अवकाश आदि का पालन कराया जाना है।
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पंजीयन/नवीनीकरण वेब पोर्टल https://niveshmitra.up.nic.in पर स्वयं या जन सेवा केंद्र के माध्यम से करा कराकर प्रमाण-पत्र ले सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन है। विभाग की ओर से स्कूल, ट्रांसपोर्टरों को जागरूक किया जा रहा है।
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