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हत्या के जुर्म में एक को उम्रकैद
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- फोटो : सोशल मीडिया
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कोर्ट ने एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया
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29 जुलाई 2010 को खीरी के मोहल्ला शिव कॉलोनी में हुई थी वारदात
लखीमपुर खीरी। झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने गए युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे रामेंद्र कुमार ने एक हत्याभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी डाला है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर ने बताया 29 जुलाई 2010 को मोहल्ला शिव कॉलोनी निवासी राजू और वहीं की शकीरा पत्नी भूरे के बीच झगड़ा से हो रहा था। उन्हें झगड़ते देख उसी मोहल्ले के रहने वाला अयूब बीच बचाव करने जा पहुंचे। इससे गुस्साया राजू अपने घर के अंदर से तमंचा निकाल लाया और अयूब के पेट में गोली मार दी। इससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके चीखने पर पड़ोस के इशरत जहां पत्नी धमाल और भूरे ने ललकारा। तभी राजू मौका पाकर मौके से भाग गया। परिजन घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जा पाते इससे पहले अयूब ने दम तोड़ दिया। पुलिस तफ्तीश के दौरान हत्याभियुक्त राजू को वारदात में इस्तेमाल किए गए तमंचे सहित गिरफ्तार करके जेल भेजा था।
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अदालती सुनवाई के दौरान अयूब के भाई गुड्डू, शकीरा, आमीना ने मौके के हालात की तस्वीर अदालत में रखी। इस दौरान इंस्पेक्टर पीके मिश्रा, डॉ अरुण कुमार, इंस्पेक्टर देवेश मिश्रा, डॉक्टर दिनेश कुमार, एसआई हरिशंकर चौरसिया ने अपने बयान अदालत में दर्ज कराए। न्यायाधीश रामेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हत्यारे राजू को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख, एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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29 जुलाई 2010 को खीरी के मोहल्ला शिव कॉलोनी में हुई थी वारदात लखीमपुर खीरी। झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने गए युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे रामेंद्र कुमार ने एक हत्याभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी डाला है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर ने बताया 29 जुलाई 2010 को मोहल्ला शिव कॉलोनी निवासी राजू और वहीं की शकीरा पत्नी भूरे के बीच झगड़ा से हो रहा था। उन्हें झगड़ते देख उसी मोहल्ले के रहने वाला अयूब बीच बचाव करने जा पहुंचे। इससे गुस्साया राजू अपने घर के अंदर से तमंचा निकाल लाया और अयूब के पेट में गोली मार दी। इससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके चीखने पर पड़ोस के इशरत जहां पत्नी धमाल और भूरे ने ललकारा। तभी राजू मौका पाकर मौके से भाग गया। परिजन घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जा पाते इससे पहले अयूब ने दम तोड़ दिया। पुलिस तफ्तीश के दौरान हत्याभियुक्त राजू को वारदात में इस्तेमाल किए गए तमंचे सहित गिरफ्तार करके जेल भेजा था।
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अदालती सुनवाई के दौरान अयूब के भाई गुड्डू, शकीरा, आमीना ने मौके के हालात की तस्वीर अदालत में रखी। इस दौरान इंस्पेक्टर पीके मिश्रा, डॉ अरुण कुमार, इंस्पेक्टर देवेश मिश्रा, डॉक्टर दिनेश कुमार, एसआई हरिशंकर चौरसिया ने अपने बयान अदालत में दर्ज कराए। न्यायाधीश रामेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हत्यारे राजू को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख, एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।