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आधार-पहचान पत्र के बिना अब नहीं मिलेगा पोषाहार
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बांकेगंज। ब्लॉक क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकरण के आधार पर अब पोषाहार नहीं मिलेगा। इसके लिए आधार या पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
सीडीपीओ सुभाष सिंह ने बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल के जरिए बृहस्पतिवार से लाभार्थियों के आधार लिंक करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पोषाहार प्राप्त करने के हकदार सभी लाभार्थियों के पास आधार या अन्य कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए। इसके अलावा सात माह से पांच साल तक के बच्चे के नामांकन में भी पहचान पत्र देना जरूरी होगा। इस उम्र के बच्चों का आधार बनने की अड़चन को देखते हुए उनके माता-पिता के पहचान पत्र को मान्यता मिलेगी। हालांकि आधार न होने की स्थिति में आधार के लिए पंजीकरण का होना अनिवार्य है। बताया कि बच्चे के विधिक संरक्षक का राशन कार्ड, अभिवावक का पेंशन कार्ड, स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार नामांकन की पर्ची, जन्म प्रमाण पत्र मान्य होंगे। संवाद
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सीडीपीओ सुभाष सिंह ने बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल के जरिए बृहस्पतिवार से लाभार्थियों के आधार लिंक करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पोषाहार प्राप्त करने के हकदार सभी लाभार्थियों के पास आधार या अन्य कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए। इसके अलावा सात माह से पांच साल तक के बच्चे के नामांकन में भी पहचान पत्र देना जरूरी होगा। इस उम्र के बच्चों का आधार बनने की अड़चन को देखते हुए उनके माता-पिता के पहचान पत्र को मान्यता मिलेगी। हालांकि आधार न होने की स्थिति में आधार के लिए पंजीकरण का होना अनिवार्य है। बताया कि बच्चे के विधिक संरक्षक का राशन कार्ड, अभिवावक का पेंशन कार्ड, स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार नामांकन की पर्ची, जन्म प्रमाण पत्र मान्य होंगे। संवाद
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