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मोबाइल डाउनलोडिंग करने वालों पर कसेगा शिकंजा
लखीमपुर खीरी।
Updated Thu, 19 Feb 2015 07:43 PM IST
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कर-करेत्तर की समीक्षा के बाद मनोरंजन कर विभाग ने राजस्व वसूली बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। विभाग के टारगेट पर मोबाइल डाउनलोडिंग के कारोबारी रहेंगे, जिसके लिए छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। बगैर लाइसेंस संचालित दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 की संशोधित धारा दो (एच) के तहत चिप्स/मेमोरी कार्ड में फिल्म/गानों को डाउनलोडिंग का कार्य लाइसेंस के दायरे में रखा गया है। राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक में लक्ष्य से पीछे रहने पर डीएम ने वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए थे। अभी तक जनपद में 250 लोगों ने मोबाइल डाउनलोडिंग का लाइसेंस लिया है, जबकि ऐसी दुकानों की संख्या हजारों में बताई जाती है। जिला मनोरंजन कर अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान बगैर लाइसेंस पाई गई दुकानों से लैपटॉप/कंप्यूटर भी जब्त किए जा सकते हैं। लाइसेंस फीस जमा करने के बाद एक साल अवधि के लिए लाइसेंस दिया जाता हैै। मनोरंजन कर अधिकारी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा आठ के तहत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम 10 हजार का जुर्माना और छह माह कारावास की सजा का प्रावधान।
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बता दें कि उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 की संशोधित धारा दो (एच) के तहत चिप्स/मेमोरी कार्ड में फिल्म/गानों को डाउनलोडिंग का कार्य लाइसेंस के दायरे में रखा गया है। राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक में लक्ष्य से पीछे रहने पर डीएम ने वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए थे। अभी तक जनपद में 250 लोगों ने मोबाइल डाउनलोडिंग का लाइसेंस लिया है, जबकि ऐसी दुकानों की संख्या हजारों में बताई जाती है। जिला मनोरंजन कर अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान बगैर लाइसेंस पाई गई दुकानों से लैपटॉप/कंप्यूटर भी जब्त किए जा सकते हैं। लाइसेंस फीस जमा करने के बाद एक साल अवधि के लिए लाइसेंस दिया जाता हैै। मनोरंजन कर अधिकारी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा आठ के तहत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम 10 हजार का जुर्माना और छह माह कारावास की सजा का प्रावधान।
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