फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Man sentenced to 10 years imprisonment for culpable homicide not amounting to murder

Lakhimpur Kheri News: गैर इरादतन हत्या में दोषी को सुनाई 10 साल कैद की सजा

Mon, 11 May 2026 11:16 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 11 May 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Man sentenced to 10 years imprisonment for culpable homicide not amounting to murder
लखीमपुर खीरी। रंजिश के चलते ग्रामीण की निर्ममता से पिटाई करते हुए उसे मौत के घाट उतारने के 13 साल पुराने मामले में एडीजे अशोक दुबे ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष ने बताया कि धौरहरा थाना क्षेत्र के गांव बाबापुरवा मजरा सुजानपुर में 25 अक्तूबर 2013 की रात करीब नौ बजे एक महिला पेशाब कर रही थी। तभी गांव के तेजराम ने टाॅर्च की रोशनी उस पर कर दी।
विज्ञापन

इसी बात पर अवधेश कुमार और उसके चाचा विजय कुमार टाॅर्च की रोशनी डालने वाले को डांटने लगे। कहासुनी बढ़ने पर तेजराम ने लाठी-डंडे से विजय कुमार की बुरी तरह पिटाई कर दी। जब उसकी पत्नी लक्ष्मी अपने पति को बचाने लगी तो उसे भी पीट दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए विजय कुमार को एंबुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल ले जाया गया।
हालत नाजुक देखकर उसे लखनऊ मेडिकल काॅलेज रेफर किया गया, इलाज के दौरान ही पांच नवंबर 2013 को विजय की मौत हो गई। इसके बाद धौरहरा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में मामला परिवर्तित करते हुए तेजराम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।

अदालती सुनवाई के दौरान अवधेश कुमार, अमर सिंह, डाॅ. चंद्रशेखर सिंह, कांस्टेबल घनश्याम यादव, कैलाश, प्रकाश यादव और एसआई कल्लू सिंह की गवाही अदालत में दर्ज कराई गई और बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी।
अदालत ने सुनवाई के बाद हमलावर तेजराम को दोषसिद्ध करते हुए उस पर छह हजार रुपये के जुर्माने के साथ ही 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed