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Lakhimpur Kheri News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को साढ़े नौ साल कैद की सजा
Sat, 06 Jun 2026 11:54 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sat, 06 Jun 2026 11:54 PM IST
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लखीमपुर खीरी। 10 वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे दिनेश गौतम की अदालत ने दोषी रिंकू उर्फ रुकम सिंह को साढ़े नौ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र निवासी सलमान ट्रक चालक था। उसके साथ किच्छा (ऊधमसिंह नगर) निवासी रिंकू उर्फ रुकम सिंह क्लीनर के रूप में काम करता था।
पांच जुलाई 2016 को दोनों किच्छा से लोहे की सरिया लेकर मैगलगंज आए थे। छह जुलाई को सरिया उतारने के बाद औरंगाबाद होकर लौटते समय किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में रिंकू ने व्हील पाना से सलमान के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने सलमान को मृत घोषित कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान इस्लाम, मजीद, दलवीर सिंह, पुष्पेंद्र यादव, इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर सुरेश के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रिंकू उर्फ रुकम सिंह को दोषी ठहराते हुए साढ़े नौ साल के कठोर कारावास और 5,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र निवासी सलमान ट्रक चालक था। उसके साथ किच्छा (ऊधमसिंह नगर) निवासी रिंकू उर्फ रुकम सिंह क्लीनर के रूप में काम करता था।
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पांच जुलाई 2016 को दोनों किच्छा से लोहे की सरिया लेकर मैगलगंज आए थे। छह जुलाई को सरिया उतारने के बाद औरंगाबाद होकर लौटते समय किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में रिंकू ने व्हील पाना से सलमान के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने सलमान को मृत घोषित कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान इस्लाम, मजीद, दलवीर सिंह, पुष्पेंद्र यादव, इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर सुरेश के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रिंकू उर्फ रुकम सिंह को दोषी ठहराते हुए साढ़े नौ साल के कठोर कारावास और 5,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।