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Lakhimpur Kheri News: हत्यारे पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा
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लखीमपुर खीरी। पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या करने के दो साल पुराने मामले में एडीजे सुनील वर्मा ने हत्यारोपी पिता पुत्र को दोषी पाया है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि, तीसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी शिव गोविंद राठवा ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के गांव अख्तियारपुर निवासी तीरथ राम के दरवाजे पर गांव के रामखेलावन शराब नशे में 10 अगस्त 2020 की शाम 7:30 बजे घर आकर गालियां देने लगे थे। जब तीरथ राम ने एतराज किया तो रामखेलावन का पुत्र कमलु उर्फ कमलेश अपने घर से लाइसेंस बंदूक उठा लाया और जान से मारने के लिए तीरथ राम को दौड़ा लिया। बचाने आए उसके बेटे अंकित की हत्या कर दी।
अदालत में पुलिस ने कमलेश और उसके पिता रामखेलावन के साथ ही उसके भाई योगेंद्र मौर्य के खिलाफ हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालती सुनवाई के बाद एडीजे सुनील वर्मा ने फैसला सुनाते हुए रामखेलावन और उसके पुत्र कमलेश को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। जबकि योगेंद्र को साक्ष्य के अभाव में मामले से बरी किया गया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी शिव गोविंद राठवा ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के गांव अख्तियारपुर निवासी तीरथ राम के दरवाजे पर गांव के रामखेलावन शराब नशे में 10 अगस्त 2020 की शाम 7:30 बजे घर आकर गालियां देने लगे थे। जब तीरथ राम ने एतराज किया तो रामखेलावन का पुत्र कमलु उर्फ कमलेश अपने घर से लाइसेंस बंदूक उठा लाया और जान से मारने के लिए तीरथ राम को दौड़ा लिया। बचाने आए उसके बेटे अंकित की हत्या कर दी।
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अदालत में पुलिस ने कमलेश और उसके पिता रामखेलावन के साथ ही उसके भाई योगेंद्र मौर्य के खिलाफ हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालती सुनवाई के बाद एडीजे सुनील वर्मा ने फैसला सुनाते हुए रामखेलावन और उसके पुत्र कमलेश को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। जबकि योगेंद्र को साक्ष्य के अभाव में मामले से बरी किया गया है।
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