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Lakhimpur Kheri News: युवक की हत्या के मामले में हत्यारे को उम्रकैद, जुर्माना भी
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लखीमपुर खीरी। युवक की हत्या के नौ साल पुराने मामले में एडीजे सुनील वर्मा ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।
एडीजीसी शिव गोविंद राठौर ने अभियोजन पक्ष रखते हुए बताया कोतवाली सदर के ग्राम बालूडीह निवासी बालकराम हरिद्वार स्नान के लिए गया हुआ था। घर में उसका पुत्र ओमप्रकाश परिवार की देखरेख कर रहा था। इसी बीच 24 अगस्त 2014 की शाम 7 बजे गांव का ही रहने वाला डब्बू पासी ओम प्रकाश को शराब पिलाकर अपने साथ रिक्शे से ले जा रहा था। जैसे ही गांव के अर्जुन के घर के पास पहुंचा तभी डब्बू ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते हुए ओम प्रकाश को मरणासन्न कर दिया और भाग निकला।
इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था लेकिन गांव के ही तसव्वुर, रवि ने उसे रिक्शे पर घटना के तत्काल पहले ले जाते हुए देखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चाकू से मृत्यु पुष्टि की गई। अदालती सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार और कल्लू ने भी बताया कि वह ओम प्रकाश को लेकर इमरजेंसी हॉस्पिटल इमरजेंसी में गए थे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया था। सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे सुनील वर्मा ने हत्यारे डब्बू को उम्र कैद की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 10000 का जुर्माना लगाया लगाया है।
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एडीजीसी शिव गोविंद राठौर ने अभियोजन पक्ष रखते हुए बताया कोतवाली सदर के ग्राम बालूडीह निवासी बालकराम हरिद्वार स्नान के लिए गया हुआ था। घर में उसका पुत्र ओमप्रकाश परिवार की देखरेख कर रहा था। इसी बीच 24 अगस्त 2014 की शाम 7 बजे गांव का ही रहने वाला डब्बू पासी ओम प्रकाश को शराब पिलाकर अपने साथ रिक्शे से ले जा रहा था। जैसे ही गांव के अर्जुन के घर के पास पहुंचा तभी डब्बू ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते हुए ओम प्रकाश को मरणासन्न कर दिया और भाग निकला।
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इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था लेकिन गांव के ही तसव्वुर, रवि ने उसे रिक्शे पर घटना के तत्काल पहले ले जाते हुए देखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चाकू से मृत्यु पुष्टि की गई। अदालती सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार और कल्लू ने भी बताया कि वह ओम प्रकाश को लेकर इमरजेंसी हॉस्पिटल इमरजेंसी में गए थे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया था। सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे सुनील वर्मा ने हत्यारे डब्बू को उम्र कैद की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 10000 का जुर्माना लगाया लगाया है।
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