फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Life imprisonment to the killer in the murder of the youth, fine also

Lakhimpur Kheri News: युवक की हत्या के मामले में हत्यारे को उम्रकैद, जुर्माना भी

Sat, 20 May 2023 12:29 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 20 May 2023 12:29 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the killer in the murder of the youth, fine also
लखीमपुर खीरी। युवक की हत्या के नौ साल पुराने मामले में एडीजे सुनील वर्मा ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

एडीजीसी शिव गोविंद राठौर ने अभियोजन पक्ष रखते हुए बताया कोतवाली सदर के ग्राम बालूडीह निवासी बालकराम हरिद्वार स्नान के लिए गया हुआ था। घर में उसका पुत्र ओमप्रकाश परिवार की देखरेख कर रहा था। इसी बीच 24 अगस्त 2014 की शाम 7 बजे गांव का ही रहने वाला डब्बू पासी ओम प्रकाश को शराब पिलाकर अपने साथ रिक्शे से ले जा रहा था। जैसे ही गांव के अर्जुन के घर के पास पहुंचा तभी डब्बू ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते हुए ओम प्रकाश को मरणासन्न कर दिया और भाग निकला।
विज्ञापन

इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था लेकिन गांव के ही तसव्वुर, रवि ने उसे रिक्शे पर घटना के तत्काल पहले ले जाते हुए देखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चाकू से मृत्यु पुष्टि की गई। अदालती सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार और कल्लू ने भी बताया कि वह ओम प्रकाश को लेकर इमरजेंसी हॉस्पिटल इमरजेंसी में गए थे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया था। सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे सुनील वर्मा ने हत्यारे डब्बू को उम्र कैद की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 10000 का जुर्माना लगाया लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed