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Lakhimpur Kheri News: ग्रामीण की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद, जुर्माना भी

Thu, 25 May 2023 12:25 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 25 May 2023 12:25 AM IST
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Life imprisonment to father and son in the murder of a villager, also fined
लखीमपुर खीरी। जहर देकर ग्रामीण की हत्या करने के मामले में जिला जज लक्ष्मी कांत शुक्ला ने पिता पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 15-15 हजार का जुर्माना लगाया है
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अभियोजन पक्ष रखते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि खीरी थाना क्षेत्र के ग्राम कटियापुरवा के रहने वाले रामकुमार ने भैंस बेचने के बाद नकदी घर में रखी थी। रामकुमार के मिलने वाले ग्राम मरखापुर हाल पता त्रिकोलिया निवासी घुरु रैदास और उसके पुत्र राकेश ने रुपये हड़पने के लिए साजिश रची और 14 दिसंबर 2011 को कटियापुरवा पहुंचकर रामकुमार को दावत के बहाने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर लिए चले गए। अगले दिन रामकुमार का शव गिनहोना के रास्ते में एक पेड़ पर लटकता हुआ पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर देकर हत्या की बात कही गई।
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इस मामले में रामकुमार की पत्नी विटोला देवी ने थाने पर सुनवाई न होने पर अदालत के जरिये रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तफ्तीश के बाद घुरु रैदास और उसके पुत्र राकेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालती सुनवाई के दौरान विटोला देवी, हरिश्चंद्र, डॉ. एके चौधरी, महेंद्र कुमार सिंह, मनोज कुमार यादव और नरेंद्र कुमार उपाध्याय की गवाही दर्ज कराई गई। जिला जज ने बुधवार को फैसला सुनाया। पिता-पुत्र को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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