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Lakhimpur Kheri News: युवक की हत्यामें दो सगे भाइयों को उम्रकैद
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लखीमपुर खीरी। जमीनी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में जिला जज लक्ष्मी कांत शुक्ला ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
डीजीसी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कोतवाली सदर के ग्राम बड़ागांव निवासी बदलू और गांव के ही कल्लू, छोटे के बीच जमीन के विवाद को लेकर रंजिश चली आ रही थी। पांच सितंबर 2014 की रात नौ बजे गांव के बरमबाबा स्थान पर रामायण वीडियो पर्दा का आयोजन किया गया था। गांव वाले एकत्रित होकर पर्दे पर रामायण देख रहे थे। इसी दौरान गांव का कल्लू अपने भाई छोटे और साथी घुरई व जाहिद को लेकर धावा बोल दिया। छोटे और उसके भाई घुरई ने तमंचे से ताबड़तोड़ गोलियां चला कर बदलू को मौत के घाट उतार दिया।
इस मामले में बदलू के चचेरे भाई माशूक अली ने चार आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालती सुनवाई के बाद जिला जज लक्ष्मी कांत शुक्ला ने कल्लू और उसके भाई छोटे को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर बीस बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि घुरई और जाहिद को संदेह का लाभ देकर मामले से बरी किया गया है।
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डीजीसी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कोतवाली सदर के ग्राम बड़ागांव निवासी बदलू और गांव के ही कल्लू, छोटे के बीच जमीन के विवाद को लेकर रंजिश चली आ रही थी। पांच सितंबर 2014 की रात नौ बजे गांव के बरमबाबा स्थान पर रामायण वीडियो पर्दा का आयोजन किया गया था। गांव वाले एकत्रित होकर पर्दे पर रामायण देख रहे थे। इसी दौरान गांव का कल्लू अपने भाई छोटे और साथी घुरई व जाहिद को लेकर धावा बोल दिया। छोटे और उसके भाई घुरई ने तमंचे से ताबड़तोड़ गोलियां चला कर बदलू को मौत के घाट उतार दिया।
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इस मामले में बदलू के चचेरे भाई माशूक अली ने चार आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालती सुनवाई के बाद जिला जज लक्ष्मी कांत शुक्ला ने कल्लू और उसके भाई छोटे को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर बीस बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि घुरई और जाहिद को संदेह का लाभ देकर मामले से बरी किया गया है।
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