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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Husband, mother-in-law and father-in-law sentenced to ten years each in dowry death case

Lakhimpur Kheri News: दहेज हत्या मामले में पति, सास-ससुर को दस-दस साल की सजा

Thu, 24 Sep 2026 01:17 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 24 Sep 2026 01:17 AM IST
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Husband, mother-in-law and father-in-law sentenced to ten years each in dowry death case
लखीमपुर खीरी। दहेज हत्या मामले में अदालत ने पति, सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला न्यायाधीश भूलेराम ने तीनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 75 फीसदी राशि मृतका के पिता रामबली को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, ईसानगर के खजुहा गांव निवासी वीरेंद्र कुमार की शादी वर्ष 2020 में रामबली की बेटी लक्ष्मी देवी से हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही वीरेंद्र, उसके पिता काशीराम और मां लज्जावती अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग कर लक्ष्मी को प्रताड़ित करते थे। कई बार सुलह-समझौते के प्रयास हुए, लेकिन ससुराल पक्ष का व्यवहार नहीं सुधरा।
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23 मई 2021 को लक्ष्मी का शव ससुराल में फंदे पर लटका मिला था। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर तीन चोटें भी मिली थीं। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान लक्ष्मी के पिता रामबली सहित रामेश्वरी, बिंदेश्वरी, डॉक्टर मोहितवीर सिंह, तहसीलदार अनिल यादव, क्षेत्राधिकारी टीएन दुबे और उपनिरीक्षक दिनेश शुक्ल की गवाही कराई।
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बचाव पक्ष ने दलील दी कि लक्ष्मी ने खुदकुशी की थी। उसके भाई की बरात में जाने से घटना से 15 दिन पहले उसे रोका गया था। इसी नाराजगी में उसने यह कदम उठाया और इसमें ससुराल पक्ष का कोई दोष नहीं था।

अदालत ने बुधवार को पति वीरेंद्र कुमार, ससुर काशीराम और सास लज्जावती को दोषी पाते हुए दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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