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Lakhimpur Kheri News: दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

Fri, 20 Jan 2023 11:42 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 20 Jan 2023 11:42 PM IST
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Life imprisonment for the accused in the case of murder after rape
पांच साल पुराना मामला, अदालत ने जुर्माना भी लगाया
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लखीमपुर खीरी। दलित बालक को बहलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर देने के मामले में एडीजे राहुल सिंह प्रथम ने दुष्कर्मी हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडे ने बताया कि जनवरी 2018 में मोहम्मदी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले दलित किशोर को ग्राम कुंवरपुर का राजेश यादव बहलाकर अपने साथ ले गया था। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। दलित किशोर का शव मिलने के बाद मोहम्मदी पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज की थी। खोजबीन के बाद राजेश यादव को दोषी पाते हुए मोहम्मदी पुलिस ने दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न और हत्या के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। पांच साल चली अदालती सुनवाई के बाद शुक्रवार को एडीजे राहुल सिंह प्रथम ने राजेश यादव को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 45000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी है कि वसूली गई जुर्माने की रकम में से 35000 रुपये दिवंगत किशोर के पिता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
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