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नाबालिग से दुष्कर्म में उम्रकैद, जुर्माना भी

Sat, 11 Dec 2021 12:22 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 11 Dec 2021 12:22 AM IST
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Life imprisonment, fine for raping a minor
demo photo - फोटो : फाइल फोटो
लखीमपुर खीरी। नाबालिग बहनों का अपहरण और एक बालिका से दुष्कर्म के मामले में एडीजे रामलाल ने दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक पाक्सो बृजेश पांडेय ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली दो नाबालिग बहनें नौ मार्च 2013 को घरेलू सामान लेने अलीगंज चौराहे पर गई थीं। तभी अलीगंज गांव में रहने वाला सुकई उर्फ राजू पासी बड़ी लड़की से बातें करने लगा और शादी करने का झांसा देते हुए जबरन टैक्सी में खींच लिया। जब छोटी बहन रोने लगी तब राजू उर्फ सुकई ने उसे भी जबरन टैक्सी में बैठा लिया। वह दोनों को गोला ले गया, बाद में लुधियाना, दिल्ली और लखनऊ भी लेकर गया, जहां अलग अलग स्थानों पर रखने के दौरान बड़ी लड़की से दुष्कर्म किया। पुलिस ने दस दिन के बाद दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया। अदालती सुनवाई के बाद एडीजे रामलाल ने राजू उर्फ सुकई को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। संवाद
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