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खीरीः आशीष मिश्र मोनू ने फिर दी जमानत अर्जी, अब सुनवाई 28 अक्तूबर को
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जेल जाता आशीष (फाइल फोटो)
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया कांड में सीजेएम अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद बृहस्पतिवार को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद आशीष मिश्र मोनू ने जिला जज मुकेश मिश्र को जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया। जमानत अर्जी में खुद को निर्दोष बताते हुए आशीष मिश्र मोनू ने बताया कि उसे झूठा फंसाया गया है। जिला जज मुकेश मिश्र ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तिथि मुकर्रर की है।
नौ अक्तूबर को पूछताछ के लिए तलबी के बाद से हिरासत में चल रहे आशीष मिश्र मोनू की ओर से जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में पहली बार जमानत अर्जी दाखिल की गई। इससे पहले सीजेएम चिंताराम की अदालत में जमानत अर्जी पेश करते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू ने खुद को निर्दोष बताते हुए दौरान मुकदमा सुनवाई जमानत पर छोडे़ जाने की बात कही थी, लेकिन सीजेएम अदालत ने अपने फैसले में इसे गंभीर मामला बताते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद से कई दिनों बाद बृहस्पतिवार को आशीष मिश्र मोनू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश दुबे, अवधेश सिंह और रामाशीष मिश्र ने जमानत अर्जी पेश करते हुए बताया कि निराधार तरीके से आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की गई है। बिना किसी सबूत के वह लंबे अर्से से जिला जेल में निरुद्ध है, जिला जज मुकेश मिश्र ने जमानत अर्जी को दर्ज रजिस्टर करते हुए सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तिथि मुकर्रर की है और संबंधित अदालत से इस केस से जुडे़ रिमांड पेपर्स आदि भिजवाने को कहा है।
सभासद सहित चार हत्याभियुक्तों की पुलिस कस्टडी पूछताछ को मंजूरी, सुनवाई आज
बृहस्पतिवार को जब बचाव पक्ष की ओर से सुमित जायसवाल और उसके साथियों की पुलिस कस्टडी रिमांड का विरोध किया तो अभियोजन की ओर से एसपीओ एसपी यादव ने सिलसिलेवार ढंग से पूछताछ शुरू की। सीजेएम चिंताराम ने कस्टडी रिमांड की अर्जी अर्जी सशर्त मंजूर कर ली। चारों आरोपियों को तीन दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखकर पूछताछ की मंजूरी दी गई है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी।
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नौ अक्तूबर को पूछताछ के लिए तलबी के बाद से हिरासत में चल रहे आशीष मिश्र मोनू की ओर से जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में पहली बार जमानत अर्जी दाखिल की गई। इससे पहले सीजेएम चिंताराम की अदालत में जमानत अर्जी पेश करते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू ने खुद को निर्दोष बताते हुए दौरान मुकदमा सुनवाई जमानत पर छोडे़ जाने की बात कही थी, लेकिन सीजेएम अदालत ने अपने फैसले में इसे गंभीर मामला बताते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद से कई दिनों बाद बृहस्पतिवार को आशीष मिश्र मोनू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश दुबे, अवधेश सिंह और रामाशीष मिश्र ने जमानत अर्जी पेश करते हुए बताया कि निराधार तरीके से आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की गई है। बिना किसी सबूत के वह लंबे अर्से से जिला जेल में निरुद्ध है, जिला जज मुकेश मिश्र ने जमानत अर्जी को दर्ज रजिस्टर करते हुए सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तिथि मुकर्रर की है और संबंधित अदालत से इस केस से जुडे़ रिमांड पेपर्स आदि भिजवाने को कहा है।
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सभासद सहित चार हत्याभियुक्तों की पुलिस कस्टडी पूछताछ को मंजूरी, सुनवाई आज
बृहस्पतिवार को जब बचाव पक्ष की ओर से सुमित जायसवाल और उसके साथियों की पुलिस कस्टडी रिमांड का विरोध किया तो अभियोजन की ओर से एसपीओ एसपी यादव ने सिलसिलेवार ढंग से पूछताछ शुरू की। सीजेएम चिंताराम ने कस्टडी रिमांड की अर्जी अर्जी सशर्त मंजूर कर ली। चारों आरोपियों को तीन दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखकर पूछताछ की मंजूरी दी गई है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी।
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