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हत्यारोपी बहनोई को उम्रकैद, जुर्माना भी

Fri, 27 Feb 2015 07:32 PM IST
लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी Updated Fri, 27 Feb 2015 07:32 PM IST
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जहरीली शराब पिला अपने साले को मौत के घाट उतार देने के मामले में एडीजे जफीर अहमद ने हत्याभियुक्त बहनोई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही हत्याभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए शाशकीय अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने बताया कि पलिया कस्बे के मोहल्ला रंगरेजान निवासी संतोष ने क्षेत्र के ग्राम सेमरीपुरवा निवासी अपने बहनोई नरेश कुमार को सन् 2004 में दस हजार रुपये की रकम उधार दी थी। रुपये वापस करने के लिए महीने और साल होते गए, बार बार रुपये का तकादा करने से बहनोई नरेश नाराज हो गया। योजनाबद्ध तरीके से वह एक जुलाई 2006 को संतोष के घर पहुंचा और संतोष को अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। खोजबीन के दौरान पांच जुलाई 2006 को नरेश के घर से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर एक गन्ने के खेत में संतोष की लाश पाई गई, वहीं मृतक की साइकिल भी पाई गई। साशकीय अधिवक्ता पीके सिंह ने कोर्ट में गीता देवी, डॉ. एसके शुक्ला, कांस्टेबिल जयपाल सिंह, रामभरोसे, अरुण श्रीवास्तव, एसआई जगदीश सिंह, आजाद कुमार, रामस्वरूप व सुरेश कुमार को पेश किया और बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने हत्याभियुक्त नरेश दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है।
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