फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Four convicts, including a father and son, sentenced to five years in prison.

Lakhimpur Kheri News: पिता-पुत्र सहित चार दोषियों को पांच साल कारावास की सजा

Thu, 30 Jul 2026 11:12 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 30 Jul 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Four convicts, including a father and son, sentenced to five years in prison.
लखीमपुर खीरी। जानलेवा हमले के 20 साल पुराने मामले में एडीजे दिनेश गौतम ने पिता-पुत्र सहित चार हमलावरों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने प्रत्येक पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के ग्राम राजगढ़ में रहने वाले योगेश और उसके साथी सौरभ कुमार छह अप्रैल 2006 की रात साढे दस बजे गेहूं की गहाई करवाने के लिए घर से बाहर निकले थे। चुनावी रंजिश के चलते पहले से घात लगाकर बैठे गांव के संजीव कुमार, शुभकरन और गंगाराम के साथ ही गंगाराम के पुत्र लालाराम ने धावा बोल दिया।
विज्ञापन

गंगाराम ने तमंचे से योगेश पर फायर कर दिया, तो बाकी लोग लाठी-डंडों से पीटने लगे। शोरगुल सुनकर खुशीराम, ओमकार पकड़ने के लिए दौड़े, तो संजीव ने ओमकार के ऊपर फायर कर दिया, जो उसके हाथ में लगा था। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए चारों हमलावरों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed