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Lakhimpur Kheri News: पिता-पुत्र सहित चार दोषियों को पांच साल कारावास की सजा
Thu, 30 Jul 2026 11:12 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 30 Jul 2026 11:12 PM IST
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लखीमपुर खीरी। जानलेवा हमले के 20 साल पुराने मामले में एडीजे दिनेश गौतम ने पिता-पुत्र सहित चार हमलावरों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने प्रत्येक पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के ग्राम राजगढ़ में रहने वाले योगेश और उसके साथी सौरभ कुमार छह अप्रैल 2006 की रात साढे दस बजे गेहूं की गहाई करवाने के लिए घर से बाहर निकले थे। चुनावी रंजिश के चलते पहले से घात लगाकर बैठे गांव के संजीव कुमार, शुभकरन और गंगाराम के साथ ही गंगाराम के पुत्र लालाराम ने धावा बोल दिया।
गंगाराम ने तमंचे से योगेश पर फायर कर दिया, तो बाकी लोग लाठी-डंडों से पीटने लगे। शोरगुल सुनकर खुशीराम, ओमकार पकड़ने के लिए दौड़े, तो संजीव ने ओमकार के ऊपर फायर कर दिया, जो उसके हाथ में लगा था। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए चारों हमलावरों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के ग्राम राजगढ़ में रहने वाले योगेश और उसके साथी सौरभ कुमार छह अप्रैल 2006 की रात साढे दस बजे गेहूं की गहाई करवाने के लिए घर से बाहर निकले थे। चुनावी रंजिश के चलते पहले से घात लगाकर बैठे गांव के संजीव कुमार, शुभकरन और गंगाराम के साथ ही गंगाराम के पुत्र लालाराम ने धावा बोल दिया।
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गंगाराम ने तमंचे से योगेश पर फायर कर दिया, तो बाकी लोग लाठी-डंडों से पीटने लगे। शोरगुल सुनकर खुशीराम, ओमकार पकड़ने के लिए दौड़े, तो संजीव ने ओमकार के ऊपर फायर कर दिया, जो उसके हाथ में लगा था। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए चारों हमलावरों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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