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Lakhimpur Kheri News: किशोर को खौलते तेल से झुलसाने के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास

Thu, 18 Sep 2025 10:58 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 18 Sep 2025 10:58 PM IST
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Five years rigorous imprisonment for man who scalded teenager with boiling oil
लखीमपुर खीरी। उधार में समोसा नहीं देने पर कड़ाही पर लात मारकर खौलते तेल से किशोर को झुलसाने के छह साल पुराने मामले में एडीजे शैलोज चंद्रा ने हमलावर को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन के मुताबिक, धौरहरा थाना क्षेत्र के ग्राम देवीपुरवा सरजूनगर में जगदंबा बनिया घर पर ही टिक्की, समोसा, पकौड़ी बनाकर अपना खर्च चलाता था। पांच फरवरी 2019 की शाम साढ़े सात बजे उसका लड़का संदीप पकौड़ी, समोसा बना रहा था। इसी दौरान गांव का ही हरिराम लोध आया और समोसा उधार में मांगने लगा। मना करने पर नाराज होकर कड़ाही पर लात मारकर संदीप को खौलते तेल से झुलसा दिया था।
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इसमें संदीप का चेहरा और सीना बुरी तरह झुलस गया था। आनन-फानन उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे जिला अस्पताल लखीमपुर भेजा गया था। लंबे इलाज के बाद संदीप की जान बच सकी थी। अदालत में जगदंबा, अनीता, डॉक्टर प्रमोद कुमार, अशोक सिंह और स्वयं संदीप कुमार ने अपने बयान दर्ज कराए थे।
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अदालत ने बृहस्पतिवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी हरिराम को दोषसिद्ध पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में बताया है कि वसूल किए गए जुर्माना की रकम में से आधी रकम पीड़ित संदीप को मुआवजा के रूप में दी जाएगी।


पिता-पुत्र सहित चार हमलावरों को चार साल की कैद, जुर्माना
- दस साल पहले क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों में हुई कहासुनी के बाद जानलेवा हमले का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
लखीमपुर खीरी। क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों में हुई कहासुनी को झगड़े का रूप देकर ग्रामीण पर जानलेवा हमला करते हुए पीटकर मरणासन्न कर देने के दस साल पुराने मामले में एडीजे शैलोज़ चंद्रा ने हमलावर को चार साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही उस पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन के मुताबिक, हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कोटवारा में 25 फरवरी 2015 की शाम छह बजे गांव के लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, जिसमें गांव के अनीस के लड़के भी शामिल थे। इसी दौरान रन बनाने और नो बॉल को लेकर बच्चों में कहासुनी हो गई थी। इसके चलते मैच बंद हो गया और बच्चे घर लौट गए थे।
इसके बाद अनीस ने अपने लड़के मोहम्मद सईद उर्फ मोनू और अपने साथी मुजफ्फर अली और नाजिर अली को लेकर गांव में ही अब्दुल कलाम के घर पर धावा बोल दिया था।
वहां कमाल के भाई अब्दुल जमाल को पकड़कर लाठी-डंडों और लात-घूसे से बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया था। लंबे इलाज़ के बाद उसकी जान बच सकी थी, वहीं दूसरी तरफ से भी क्रॉस केस दर्ज कराया गया था। अदालत में अब्दुल कलाम, जमाल, जाफर अली, डॉ. वीके वर्मा, हेड कांस्टेबल मदन सिंह, अनिरुद्ध यादव, राजपाल सिंह और डॉक्टर शरद वर्मा, ने अपने बयान दर्ज कराए थे।

अदालत ने बृहस्पतिवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी अनीस और उसके लड़के सईद उर्फ मोनू, मुजफ्फर अली और नाजिर अली को दोषी पाते हुए चार साल के कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में बताया है कि वसूल किए गए जुर्माना की रकम में से आधी रकम पीड़ित जमाल को मुआवजा के रूप में दी जाएगी।
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