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Lakhimpur Kheri News: नीलाम की गई कुर्क संपत्ति की सूचना न देने पर तहसीलदार से मांगा स्पष्टीकरण
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लखीमपुर खीरी। कुर्क संपत्ति की बिक्री के संबंध में सूचना न देने पर अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने तहसीलदार गोला से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
ग्राम अंगदपुर निवासी साईबा खातून का विवाह वर्ष 2018 में गांव के ही शमशुल खान से हुआ था, इसके बाद शमशुल ने दहेज की मांग की। मांग न पूरी होने पर शमशुल ने पत्नी को घर से निकाल दिया। इस पर साईबा ने दहेज एक्ट व गुजारे भत्ते का मुकदमा दायर किया।
अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय ने वर्ष 2022 में तीन हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश शमशुल को दिया, जिसे विपक्षी ने अदा नहीं किया। इस मामले में विपक्षी की संपत्ति तहसीलदार गोला ने वर्ष 2024 में कुर्क कर ली। 1.16 लाख रुपये साईबा को दिए जाने थे लेकिन तहसीलदार गोला ने कुर्क संपत्ति के नीलाम होने के संबंध में कार्रवाई से न्यायालय को अवगत नहीं कराया। ऐसे में अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय राहुल आनंद ने तहसीलदार गोला से संपत्ति की नीलामी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। संवाद
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ग्राम अंगदपुर निवासी साईबा खातून का विवाह वर्ष 2018 में गांव के ही शमशुल खान से हुआ था, इसके बाद शमशुल ने दहेज की मांग की। मांग न पूरी होने पर शमशुल ने पत्नी को घर से निकाल दिया। इस पर साईबा ने दहेज एक्ट व गुजारे भत्ते का मुकदमा दायर किया।
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अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय ने वर्ष 2022 में तीन हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश शमशुल को दिया, जिसे विपक्षी ने अदा नहीं किया। इस मामले में विपक्षी की संपत्ति तहसीलदार गोला ने वर्ष 2024 में कुर्क कर ली। 1.16 लाख रुपये साईबा को दिए जाने थे लेकिन तहसीलदार गोला ने कुर्क संपत्ति के नीलाम होने के संबंध में कार्रवाई से न्यायालय को अवगत नहीं कराया। ऐसे में अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय राहुल आनंद ने तहसीलदार गोला से संपत्ति की नीलामी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। संवाद
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